Jansatta : Sep 05, 2019, 07:25 AM
New Traffic Rules Motor vehicle Act: देश भर में नए मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम (Motor vehicle Act 2019) पास होने के बाद यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान कई लोगों को नए प्रावधानों के तहत भारी-भरकम रकम जुर्माने के तौर पर चुकानी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से आया है, जहां एक ऑटो रिक्शा चालक को कथित रूप से नशे में धुत होने के जुर्म में ट्रैफिक पुलिस ने 47,500 रुपए का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है शख्स ने हफ्ते भर पहले ही 26 हजार में इस सेकेंड हैंड ऑटो को खरीदा था।
क्या है मामला: भुवनेश्वर के एक ऑटो-रिक्शा चालक हरिबंधु कन्हार पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और ट्रैफिक नियमों के तहत जरूरी कागजात साथ न लेकर चलने के चलते 47,500 रुपए जुर्माना लगाया गया है। इस चालान को लेकर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (RTO) ने कहा कि नियम तोड़ने वाले हर वाहन पर कानून लागू होता है। उन्होंने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वाहन 62,000 रुपए का है या 2000 रुपए का। मीडिया रिपोर्ट्स ने मुताबिक, शख्स ने सात दिन पहले ही इस ऑटो को 26 हजार रुपए में सेकेंड हैंड खरीदा था लेकिन अब उसे चालान के लिए 47 हजार रुपए देने होंगे।
क्या है मामला: भुवनेश्वर के एक ऑटो-रिक्शा चालक हरिबंधु कन्हार पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और ट्रैफिक नियमों के तहत जरूरी कागजात साथ न लेकर चलने के चलते 47,500 रुपए जुर्माना लगाया गया है। इस चालान को लेकर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (RTO) ने कहा कि नियम तोड़ने वाले हर वाहन पर कानून लागू होता है। उन्होंने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वाहन 62,000 रुपए का है या 2000 रुपए का। मीडिया रिपोर्ट्स ने मुताबिक, शख्स ने सात दिन पहले ही इस ऑटो को 26 हजार रुपए में सेकेंड हैंड खरीदा था लेकिन अब उसे चालान के लिए 47 हजार रुपए देने होंगे।
ऑटो चालक का बयान: ड्राइवर हरिबंधु कन्हार ने कहा कि मैं इतनी बड़ी जुर्माने की रकम नहीं दे सकता हूं। पुलिस वाले चाहे तो मेरी गाड़ी सीज कर दें या फिर या मुझे जेल दें। वहीं ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसकी गाड़ी जब्त कर ली गई है और ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है।Bhubaneswar: An auto-rickshaw driver was fined Rs 47,500 for drunk driving¬ carrying required documents. Regional Transport Office (RTO) says,''The provision is for any vehicle that violates law,it doesn't matter whether the vehicle was bought for Rs 62,000 or Rs 2000" #Odisha pic.twitter.com/5GUUb5c2Ov
— ANI (@ANI) September 4, 2019