बरेली / कार को स्कूटर बताकर किया गया हेलमेट ना होने का चालान, ट्रैफिक पुलिस ने दी प्रतिक्रिया

बरेली (उत्तर प्रदेश) में पुलिस ने एक कार चलाने वाले शख्स का चालान इसलिए काटा है क्योंकि उसके पास हेलमेट नहीं था। दरअसल, चालान में गाड़ी को स्कूटर बताया गया है जबकि उसका नंबर एक कार का है। वहीं, बरेली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है, "...वाहन का चालान यातायात पुलिस के द्वारा नहीं किया गया...सिविल पुलिस द्वारा किया गया है।"

Vikrant Shekhawat : Sep 06, 2019, 11:09 AM
नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद यातायात नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाए जाने से लोग दहशत में हैं. कई चालान काटे जाने को लेकर कई तरह की बातें भी चल रही हैं. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसमें उसने एक कार का चालान काट दिया क्योंकि उसमें हेलमेट नहीं था.

नया एक्ट लागू होने से बहुत पहले ही बरेली ट्रैफिक पुलिस की ओर से 500 रुपये के काटे गए चालान में कार को स्कूटी के रूप में माना गया है. चालान काटे जाने के बाद कार मालिक अब बेहद संकट में है कि वो इसका क्या करे.

इज्जतनगर थाने के अंतर्गत रहने वाले अनीश नरूला एक व्यापारी हैं और उनके पाक एक कार है. ट्रैफिक पुलिस ने कमाल करते हुए 26 जुलाई को उनकी कार के नंबर को स्कूटी का नंबर करार देते हुए हेलमेट के बगैर चलने के आरोप में चालान काट दिया. ऑनलाइन चालान काटे जाने को लेकर कोई मैसेज भी अनीश के मोबाइल पर नहीं आया.

लेकिन पिछले दिनों अनीश का भतीजा कार से संबंधी पेपर अपडेट करने के लिए ऑनलाइन जानकारी हासिल कर रहा था, तभी पता चला कि कार के नंबर पर 500 रुपये का चालान कटा हुआ है.

चालान काटे को लेकर चालान स्लिप पर कार के नंबर पर स्कूटी बताते हुए हेलमेट के बगैर चलाने का आरोप लगाया गया है. इस संबंध में चालान काटे जाने को लेकर बरेली के आला अफसरों ने जांच कराने की बात कही है.

इस मामले में बरेली पुलिस की ओर से सफाई भी दी गई है. बरेली पुलिस ने सफाई देते हुए ट्वीट किया कि उक्त वाहन का चालान यातायात पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है. सिविल पुलिस द्वारा किया गया है.

चप्पल पहनकर बाइक चलाया तो कटेगा चालान

ट्रैफिक नियमों के मुताबिक चप्पल पहन कर गियर वाले बाइक चलाने वालों पर भी चालान कटेगा. चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाना भी यातायात के नियमों के खिलाफ आता है और ऐसा करने पर चालान कट जाएगा. चप्पल पहनकर गियर वाले बाइक चलाते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

चप्पल पहनकर दुपहिया वाहन चलाते हुए दोबारा पकड़े जाने की सूरत में आरोपी को 15 दिन की जेल भी हो सकती है. पिछले महीने अगस्त में बरेली की ट्रैफिक पुलिस चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर चालान कर चुकी है.