Vikrant Shekhawat : May 18, 2021, 10:57 AM
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लगी पाबंदियों को एक हफ्ते के लिए बढ़ा (Uttarakhand Lockdown Extension) दिया है. उत्तराखंड में अब 25 मई तक कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) यानी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी. एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat) ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिये थे. मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार कोविड के मामलों पर निरंतर नजर बनाए हुए है और विचार विमर्श के बाद कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा.सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा भी कई फैसले लिये. ताजा फैसले के मुताबिक उत्तराखंड में कर्फ्यू के दौरान होने वाले विवाह समारोहों में शामिल होने के लिए RT-PCR जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गयी है. प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड कर्फ्यू अब 25 मई की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. इससे पहले मंगलवार 18 मई की प्रातः छह बजे कर्फ्यू की अवधि समाप्त हो रही थी.कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी और इसके लिए अधिकतम 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य होगा. मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची मान्य होगा. हांलाकि, अंत्येष्टि में शामिल होने वाले लोगों के लिए कर्फ्यू पास अनिवार्य होगा. हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए चार व्यक्ति ही जा सकेंगे.बैंकों के अनुरोध पर बैंकों में कामकाज की अवधि 10 बजे से दिन में 2 बजे तक कर दी गई है. यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी. सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. 21 मई को परचून की दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगी. उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नहीं होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा.