Vikrant Shekhawat : Jan 12, 2022, 07:35 PM
कोरोना बढ़ने के साथ ही सरकार ने पाबंदियां बढ़ाना शुरू किया है। 9 जनवरी को जारी की गई पाबंदियों की गाइडलाइन में खामियां सामने आने लगी हैं। सरकार ने नई गाइडलाइन में शनिवार रात 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह तक पूरी तरह कर्फ्यू लगाने का प्रावधान किया है। संडे को सब कुछ बंद रहेगा। नई गाइडलाइन के हिसाब से संडे कर्फ्यू में दूध डेयरी, फल सब्जी मंडी तक को खोलने की छूट नहीं है। जबकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के सख्त लॉकडाउन में भी दूध डेयरी, फल-सब्जी की दुकान और किराना स्टोर खोलने की अनुमति थी। मौजूदा प्रावधान के हिसाब से तो संडे कर्फ्यू के दिन न दूध मिलेगा और न ही फल सब्जी। मीडियाकर्मियों के लिए भी गाइडलाइन में कवरेज के लिए आने-जाने की छूट का उल्लेख नहीं है। हर बार कर्फ्यू या लॉकडाउन में इसका उल्लेख होता है। जब तक गाइडलाइन में संशोधन नहीं होता तब तक संडे कर्फ्यू में लोगों को परेशानी होना तय है।
इन 10 कैटेगरी को छूट, इनमें दूध डेयरी, फल सब्जी की दुकानें और मीडिया शामिल नहीं
संडे कर्फ्यू के दिन 10 कैटेगरी बनाई है जिन्हें छूट रहेगी, लेकिन इनमें दूध डेयरी, डेयरी बूथ, फल सब्जी मंडी और फल सब्जी की दुकानों का कहीं जिक्र नहीं है। जिन फैक्ट्रियों में लगातार प्रोडक्शन होता हो, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियाें आईटी, टेलीकॉम सेवाएं,मेडिकल दुकानें, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस को छूट रहेगी। इसके अलावा माल लाने ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी। वैक्सीनेशन के लिए आने जाने वालों और मेडिकल सेवाओं से जुड़े ऑफिस भी कर्फ्यू के दायरे से बाहर रहेंगे।स्ट्रीट वेंडर, थड़ी ठेले वालों को भी छूट नहीं
स्ट्रीट वेंडर, थड़ी ठेले वालों और फेरी लगाकर सामान बेचने वालों को लेकर भी गाइडलाइन में प्रावधान नहीं है। इन्हें भी छूट के दायरे में नहीं रखा है। कोरोना की गाइडलाइन में पहले भी कई बार खामियां सामने आ चुकी हैं। कोरोना की दूसरी लहर के समय भी कई बार शादी समारोह से लेकर कई तरह की पाबंदियों और छूट को लेकर विरोधाभासी प्रावधान कर दिए थे। मौजूदा गाइडलाइन की खामियों को सुधारने के लिए सरकार जल्द नई गाइडलाइन जारी कर सकती है।कोरोना को लेकर 10 दिन में 4 बार गाइडलाइन
कोरोना को लेकर सरकार 10 दिन में 4 गाइडलाइन जारी कर चुकी है। सबसे पहले 29 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की। इसके बाद 2 जनवरी और 5 जनवरी को गाइडलाइन जारी कर कुछ पाबंदियां लगाई। फिर 9 जनवरी को गाइडलाइन जारी कर संडे कर्फ्यू, रात 8 बजे बाजार बंद करने, शहरों में 12 वीं तक की स्कूल बंद करने जैसी पाबंदियां लगाईं।
इन 10 कैटेगरी को छूट, इनमें दूध डेयरी, फल सब्जी की दुकानें और मीडिया शामिल नहीं
संडे कर्फ्यू के दिन 10 कैटेगरी बनाई है जिन्हें छूट रहेगी, लेकिन इनमें दूध डेयरी, डेयरी बूथ, फल सब्जी मंडी और फल सब्जी की दुकानों का कहीं जिक्र नहीं है। जिन फैक्ट्रियों में लगातार प्रोडक्शन होता हो, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियाें आईटी, टेलीकॉम सेवाएं,मेडिकल दुकानें, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस को छूट रहेगी। इसके अलावा माल लाने ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी। वैक्सीनेशन के लिए आने जाने वालों और मेडिकल सेवाओं से जुड़े ऑफिस भी कर्फ्यू के दायरे से बाहर रहेंगे।स्ट्रीट वेंडर, थड़ी ठेले वालों को भी छूट नहीं
स्ट्रीट वेंडर, थड़ी ठेले वालों और फेरी लगाकर सामान बेचने वालों को लेकर भी गाइडलाइन में प्रावधान नहीं है। इन्हें भी छूट के दायरे में नहीं रखा है। कोरोना की गाइडलाइन में पहले भी कई बार खामियां सामने आ चुकी हैं। कोरोना की दूसरी लहर के समय भी कई बार शादी समारोह से लेकर कई तरह की पाबंदियों और छूट को लेकर विरोधाभासी प्रावधान कर दिए थे। मौजूदा गाइडलाइन की खामियों को सुधारने के लिए सरकार जल्द नई गाइडलाइन जारी कर सकती है।कोरोना को लेकर 10 दिन में 4 बार गाइडलाइन
कोरोना को लेकर सरकार 10 दिन में 4 गाइडलाइन जारी कर चुकी है। सबसे पहले 29 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की। इसके बाद 2 जनवरी और 5 जनवरी को गाइडलाइन जारी कर कुछ पाबंदियां लगाई। फिर 9 जनवरी को गाइडलाइन जारी कर संडे कर्फ्यू, रात 8 बजे बाजार बंद करने, शहरों में 12 वीं तक की स्कूल बंद करने जैसी पाबंदियां लगाईं।