Vikrant Shekhawat : Nov 07, 2022, 06:27 PM
New Delhi : विशेष सीबीआई अदालत कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा को गवाह बनाने और उसके लिए सरकारी गवाह का दर्जा मांगने के केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation, CBI) की अपील पर अपना आदेश सुना सकती है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह सीबीआई की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन को देख रहे हैं। वह कैमरे की नजर में अदालती कार्यवाही की मांग पर भी आदेश पारित करेंगे।सुनवाई के दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कथित सहयोगी आरोपी दिनेश अरोड़ा ने सच बोलने की शपथ ली। उसने कहा कि वह कथित अपराधों में संलिप्तता के बारे में स्वेच्छा से जानकारी साझा करने के लिए तैयार है। उसने कहा कि मैंने पहले भी सीबीआई की ओर से की जा रही छानबीन में सहयोग किया है। मैंने इस संबंध में जांच अधिकारी के समक्ष कुछ बयान भी दिए हैं।मालूम हो कि सीबीआई ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को गवाह बनाने के लिए सीआरपीसी 306 के तहत सोमवार को दालत में याचिका दायर की। सीबीआई की ओर से इस मामले में जमानत याचिका का विरोध नहीं किए जाने पर कुछ दिन पहले इसी अदालत ने दिनेश अरोड़ा को अग्रिम जमानत दी थी।अरोड़ा की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी तब दायर की गई थी जब सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया था और ईडी ने समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआई ने हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को भी दिल्ली की जीएनसीटीडी की आबकारी नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था।