Vikrant Shekhawat : Jun 18, 2021, 12:09 PM
One Nation One PUC | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल मंत्रालय ने देशभर में चल रहे सभी वाहनों के लिए एक ही PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के उपयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रालय ने अपनी नोटिफिकेशन में एक ही वाहन के लिए देश में अलग-अलग जगहों पर PUC सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। इस अधिसूचना के बाद अब गाड़ी मालिकों को दूसरे राज्य में तब तक PUC सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ेगा जब तक उनके मौजूदा PUC की वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाती है।PUC फॉर्म पर होगा QR कोडइसके अलावा मंत्रालय PUC सर्टिफिकेट को नेशनल रजिस्टर के साथ PUC डेटाबेस से भी जोड़ने की तैयारी कर रहा है। सरकार केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के बाद अब PUC फॉर्म पर एक क्यूआर कोड भी देगी, जिसके जरिए गाड़ी, गाड़ी के मालिक और उत्सर्जन की स्थिति का ब्योरा होगा। साथ ही साथ नए PUC में गाड़ी के मालिक का नाम और एड्रैस, फोन नंबर, गाड़ी का इंजन और चेचिस नंबर भी दिया होगा। इसकी मदद से कोई भी किसी विशेष गाड़ी की डिटेल हासिल कर सकेगा। भेजा जाएगा SMSसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत देश भर में जारी किए जाने वाले PUC सर्टिफिकेश के एक सामान्य फॉर्मेट के लिए 14 जून, 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी की है। इसमें गाड़ी मालिक का मोबाइल नंबर मेंडेटरी कर दिया गया है, जिस पर वेरिफिकेशन और फीसके लिए SMS अलर्ट सेंड किया जाएगा।