राजस्थान / सभी पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर मान सामान लाभ दें, याचिका पर राजस्थान HC ने जारी किया नोटिस

सभी पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर मानने और समान लाभ देने की मांग को लेकर जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। सोमवार को हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका, जिसमें मांग की गई थी कि सभी प्रेस एवं मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर माना जाए और समान लाभ दिया जाए, की सुनवाई करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव, मुख्य शासन सचिव और वित्त विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर दिया।

Vikrant Shekhawat : Jun 29, 2021, 07:06 AM
Delhi: सभी पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर मानने और समान लाभ देने की मांग को लेकर जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। सोमवार को हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका, जिसमें मांग की गई थी कि सभी प्रेस एवं मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर माना जाए और समान लाभ दिया जाए, की सुनवाई करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव, मुख्य शासन सचिव और वित्त विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर दिया।

यह याचिका याचिकाकर्ता चंद्रशेखर व्यास द्वारा दायर की गई थी। जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई की। याचिकाकर्ता की पैरवी वकील राजवेंद्र सारस्वत ने की।

जनहित याचिका में सभी मीडिया एवं प्रेस कर्मियों को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर मानने और कोविड-19 से प्रभावित होने के पर समान लाभ देने की मांग रखी गई थी।

याचिकाकर्ता ने मांग की कि सरकार अधिस्वीकृत और गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों में भेदभाव नहीं करें और कोरोना संक्रमित मृत पत्रकारों के परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा राशि दे, भले ही वे अधिस्वीकृत हो या नहीं।

बता दें कि इससे पहले कोरोना के खतरे को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जिसके अनुसार जिन वकीलों को वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगे 14 दिन पूरे हो गए हैं, उन्हें ही न्यायालय परिसर में एंट्री मिल पाएगी। हालांकि, जिन वकीलों को मेडिकल कारणों की वजह से वैक्सीन नहीं लग पाई है, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है। यानी जरूरत पड़ने पर वो परिसर में आ सकते हैं।