वाहन / सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य मोटर वाहन दस्तावेज़ों की वैधता 30 जून तक बढ़ाई

केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मद्देनज़र ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज़ों की वैधता 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ऐडवाइज़री जारी कर बताया है कि 1 फरवरी 2020 से एक्सपायर हुए या 31 मार्च 2021 को एक्सपायर होने वाले दस्तावेज़ों की वैधता बढ़ाई गई है।

नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी।

इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है।

मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है।

परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध माने।