बिजनेस / व्यवसायी 28 फरवरी 2022 तक दाखिल कर सकेंगे 2020-21 का वार्षिक जीएसटी रिटर्न

केंद्र सरकार ने व्यवसायियों के लिए 2020-21 का वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी है। इससे पहले व्यवसायियों को 31 दिसंबर 2021 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करना था। गौरतलब है कि वार्षिक जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत करना केवल ₹2 करोड़ से अधिक के सालाना कारोबार वाले व्यवसायियों के लिए अनिवार्य होता है।

Vikrant Shekhawat : Dec 30, 2021, 02:19 PM
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GSTR 9 और 9C दाखिल करने की नियत तारीख 31 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दी गई है। बुधवार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने इसकी घोषणा की।

बोर्ड ने एक ट्वीट में कहा, “वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म GSTR-9 में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म GSTR-9C में स्व-प्रमाणित सुलह विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख 31.12.2021 से बढ़ाकर 28.02.2022 कर दी गई है।”

GSTR 9 माल और सेवा कर (GST) के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा वार्षिक रूप से दाखिल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न है। इसमें विभिन्न कर शीर्षों के तहत की गई या प्राप्त की गई आउटवर्ड और इनवर्ड आपूर्ति का विवरण शामिल हैं। GSTR-9C व GSTR-9 और लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच सामंजस्य का एक विवरण है।

नए साल में महंगे होंगे जूते और कपड़े

दूसरी ओर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल शुक्रवार को नए साल में लागू होने वाले कई प्रमुख GST संबंधित संशोधनों की पूर्व संध्या पर बैठक करेगी, जिसमें कपड़ा और फुटवियर क्षेत्रों में कर की दर में बदलाव शामिल हैं।

परिषद ने सितंबर में अपनी पिछली बैठक में दरों में बदलाव का फैसला किया, जिसके अनुसार कपास, रेशम और ऊन के बुने हुए कपड़े, कॉयर मैट, चटाई और फर्श कवरिंग, परिधान और बिक्री मूल्य के कपड़ों के सामान ₹1,000 तक और जूते की कीमत 1,000 प्रति जोड़ी को मौजूदा 5% से 12% स्लैब में ले जाया जाएगा।

केंद्र सरकार ने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को और सख्त करते हुए 1 जनवरी से केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम में एक दर्जन संशोधनों को लागू करने का फैसला किया।