गुजरात / गुजरात सरकार ने कम की चालान की रकम, जानें अब कितना होगा जुर्माना

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंगलवार की शाम को इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि नए नियम के तहत जहां हेलमेन न लगाने पर एक हजार रूपये का जुर्माना है, इसे घटाकर गुजरात में पांच सौ रूपये का किया जा रहा है। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट न लगाने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट में एक हजार रूपये का चालान है लेकिन गुजरात में इसे कम कर पांच सौ रूपये का किया जा रहा है।

Live Hindustan : Sep 10, 2019, 10:22 PM
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी भरकम चालान के बाद जहां सड़कों पर गाड़ी से चल रहे लोगों में नियमों को लेकर खौफ पैदा हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार लोगों को राहत देने का प्रयास कर रही है।

इसी दिशा में गुजरात सरकार ने सड़क पर नियम का उल्लंघन करनेवालों को भारी भरकम चालान में कुछ रियायत दी है।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंगलवार की शाम को इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि नए नियम के तहत जहां हेलमेन न लगाने पर एक हजार रूपये का जुर्माना है, इसे घटाकर गुजरात में पांच सौ रूपये का किया जा रहा है।

इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट न लगाने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट में एक हजार रूपये का चालान है लेकिन गुजरात में इसे कम कर पांच सौ रूपये का किया जा रहा है।

ओडिशा में चालान के साथ पुलिस ने दिए हेलमेट

उधर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हेलमेट न पहनने पर लोगों को पांच सौ रूपये का चालान किया गया। इसके साथ ही, जिन लोगों ने टू व्हीलर पर हेलमेट नहीं लगाए थे उन्हें पुलिसकर्मियों की तरफ से फ्री में हेलमेट दिए गए। जबकि, जिन लोगों ने हेलमेट लगा रखे थु उन्हें पुलिस की तरफ से धन्यवाद कहा गया।