Delhi-NCR / दिल्ली की सड़कों पर अब तय रफ्तार से ही दौड़ सकेंगे वाहन, जारी हुई नई अधिसूचना

दिल्ली (Delhi) की सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों के लिए भारत सरकार (Government of India) की ओर से दिल्ली नया गजट नोटिफिकेशन (Delhi New Gazette Notification) जारी किया गया है। जिसमें वाहनों की स्पीड लिमिट (Speed Limit of Vehicles) को रिवाइज किया गया है। दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत इस स्पीड लिमिट को कितना रखा जाए?

Vikrant Shekhawat : Jun 11, 2021, 04:17 PM
नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) की सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों के लिए भारत सरकार (Government of India) की ओर से दिल्ली नया गजट नोटिफिकेशन (Delhi New Gazette Notification) जारी किया गया है। जिसमें वाहनों की स्पीड लिमिट (Speed Limit of Vehicles) को रिवाइज किया गया है। दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत इस स्पीड लिमिट को कितना रखा जाए? इसको लेकर संशोधन किया गया है। दिल्ली के बड़े रोड और रोड स्ट्रेच पर स्पीड लिमिट का 2011 में लास्ट रिवीजन किया गया था। जिसके बाद जरूरत पड़ने पर साल दर साल 2017 और 2019 में भी कुछ रोड के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट को रिवाइज किया गया। अब एक बार फिर से 8 जून, 2021 को एक अधिसूचना जारी कर विभिन्न रोडों पर अलग-अलग कैटेगरी के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।

दिल्ली की सड़कों पर वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट को लेकर जारी की गई अधिसूचना उपायुक्त पुलिस यातायात (आधुनिकरण), दिल्ली सत्यवान गौतम के द्वारा जारी की गई है और इस अधिसूचना के आदेश को तत्काल प्रभाव से दिल्ली में लागू कर दिया गया है।

दिल्ली की सड़कों पर नई अधिसूचना में सभी परिवहन यान, ग्रामीण सेवा, टीएसआर, फटफट सेवा, बैटरी साइकिल और एन कैटेगरी वाले वाहनों के लिए अधिसूचना में निर्धारित सड़कों व मार्ग पर अधिकतम गति सीमा प्रति किलोमीटर 40 निर्धारित की गई है। लेकिन यह गति सीमा सभी आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों के अंदर की सभी छोटी सड़कें और सर्विस रोड व सर्विस लेन पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। एन कैटेगरी वाले वाहनों में ऐसे मोटर वाहन शामिल होते हैं जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है।

इसके अतिरिक्त एम1 कैटेगरी वाले वाहन जिनमें कार, जीप, टैक्सी आदि शामिल हैं, उनके लिए अलग-अलग सड़कों पर 50, 60 और 70 की स्पीड प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है। वहीं, M2 और M3 जोकि हल्के वाहन की कैटेगरी वाले हैं उनके लिए भी 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार निर्धारित की गई है। लेकिन फ्लाईओवर के लूप पर यह अधिकतम गति सीमा सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटा और सभी आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों के अंदर की सभी छोटी सड़कें और सर्विस रोड व सर्विस लेन पर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

नई अधिसूचना में दोपहिया वाहनों के लिए भी अलग से अधिकतम गति सीमा प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है। कुल 18 सड़क व सड़क खंडो के लिए दोपहिया वाहनों की स्पीड लिमिट अधिकतम 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। लेकिन यह वाहन सभी आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों के अंदर की सभी छोटी सड़कें और सर्विस रोड और सर्विस लेन पर सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ सकेंगे।