कोरोना वायरस / हरियाणा में 19 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति

हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को 19 जुलाई सुबह 5:00 बजे तक बढ़ाते हुए कोविड-19 नियमों के अनुपालन के साथ 23 जुलाई को राज्य में क्लैट परीक्षा के आयोजन की अनुमति दी है। वहीं, शादियों में अब 100 लोगों और खुली जगहों पर 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल और स्पा सेंटर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।

Vikrant Shekhawat : Jul 12, 2021, 07:23 AM
Haryana Lockdown Update: हरियाणा में कुछ और ढील के साथ लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ाया गया है. रविवार को सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. हरियाणा सरकार ने बताया कि ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ कुछ छूट के साथ 12 जुलाई की सुबह 5 बजे से 19 जुलाई की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है।

इस दौरान शादियों और अंत्येष्टि के लिए सभाओं में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति होगी. वहीं खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक स्पा खोलने की अनुमति दी गई है.

राज्य सराकर ने प्रदेश के सभी स्पा सेंटर सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी, जबकि सिनेमाघर सीटों की 50 फीसद उपस्थिति के साथ चालू हो सकेंगे. प्रदेश सरकार ने स्वीमिंग पूल, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इन सभी में कोविड के नियमों का अनुपालन जरूरी है.

राज्य सरकार कालेज पहले ही खोलने की अनुमति दे चुकी है. अब राज्य की सभी आइटीआइ खोली जा सकेंगी. हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से कहा कि अभी कोविड का खतरा टला नहीं है. कोविड से बचाव के लिए नियमों का अनुपालन करने में सभी की भलाई है. बिना मास्क लोगों के चालान काटने को पुलिस को निर्देश दिए गए हैं.

बता दें कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने कुछ ढील के साथ राज्यव्यापी लॉकडाउन को 12 जुलाई तक बढ़ाया था. हालांकि अब इसे एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. सभी दुकानों को रोजाना सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है. मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक संचालित करने की अनुमति है. होटल और मॉल सहित रेस्तरां और बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति है.