How To Register For GST / Startup को जीएसटी के लिए कैसे करें रजिस्टर? जानिए Steps-By-Step पूरी प्रोसेस

भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए GST रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, जो एक तय सीमा से अधिक कमाई पर होता है। इसके लिए GST REG-01 फॉर्म भरना होता है, जो दो भागों में विभाजित है। इसे ऑनलाइन भर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज़ों में PAN, कंपनी सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ आदि शामिल होते हैं।

Gajendra Singh Rathore : Oct 20, 2024, 10:46 AM
भारत में जो भी व्यक्ति अपना बिजनेस (Business) करना चाहता है या स्टार्टअप (Startup) शुरू करना चाहता है, उसे तमाम कागजी कार्रवाई से गुजरना होता है. इनमें से ही एक है जीएसटी (GST). एक तय सीमा से अधिक कमाई होने के बाद आपको इसके लिए रजिस्टर करना जरूरी हो जाता है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) के लिए आपको GST REG-01 फॉर्म भरना होगा. इसे आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. यह फॉर्म दो हिस्सों में बंटा हुआ है, पार्ट-ए और पार्ट-बी. दोनों ही हिस्सों को भरना जरूरी है, वरना जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होगा. 


किन दस्तावेजों की होती है जरूरत?

जीएसटी रजिट्रेशन के लिए CIN No./कंपनी का इनकॉरपोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है. इसके अलावा कंपनी का या आप का PAN Card चाहिए होगा. मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ असोसिएशन या पार्टनरशिप डील या एलएलपी डीड की भी जरूरत होगी. साथ ही आपके पास बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, जैसे मालिकाना हक का एग्रीमेंट, रेंट या लीज एग्रीमेंट होना चाहिए. कंपनी के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का नाम, पता, आधार और पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी.


कैसे रजिस्टर करें जीएसटी के लिए?

Step 1- सबसे पहले जीएसटी के पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर जाएं और services टैब के तहत registration पर क्लिक करें. उसके बाद new registration पर क्लिक करें.


Step 2- यह पार्ट-ए है. इसमें आपको पहले बताना होगा कि आप टैक्सपेयर हैं या टैक्स डिडक्टर या कुछ और. उसके बाद आपको राज्य, बिजनेस का नाम, पैन, ईमेल, मोबाइल जैसी कुछ जरूरी जानकारियां भरनी होंगी. 


Step 3- आपके मोबाइल और ईमेल को वेरिफाई करने के लिए ओटीपी भी भेजे जाएंगे. ओटीपी डालने के बाद Proceed पर क्लिक करें. ओटीपी वेरिफाई होने के बाद Continue पर क्लिक करें. इसके बाद एक पेज खुलेगा, जिस पर अस्थाई रेफरेंस नंबर यानी 15 डिजिट का TRN नंबर होगा. यह नंबर आवेदक के मोबाइल और ईमेल पर भी भेजा जाएगा और 15 दिनों तक वैध रहेगा. इस नंबर का इस्तेमाल करते हुए आप पार्ट-बी भर सकते हैं. 


Step 4- यहां से GST REG-01 फॉर्म का पार्ट-बी शुरू होता है. इसके बाद आपको फिर से services टैब के तहत new registration पेज पर जाना होगा. इसके बाद आपको Temporary Reference Number (TRN) पर क्लिक करना होगा और नंबर टाइप करना होगा. साथ ही आपको कैप्चा कोड डालना होगा और फिर Proceed पर क्लिक करना होगा.


Step 5- इसके बाद एक नया वेबपेज खुलेगा, जो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा गया ओटीपी मांगेगा. ओटीपी डालने के बाद आपको Proceed पर क्लिक करना है. 


Step 6- अगले पेज पर आपको GST REG-01 का स्टेटस draft की तरह दिखेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक सिर्फ पार्ट-ए भरा गया है, पार्ट-बी बाकी है. यहां आपको Action बटन दिखेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप पार्ट-बी भरना शुरू करेंगे.


पार्ट-बी कैसे भरें?

जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पार्ट-बी में 10 सब-हेड के तहत करीब 27 अलग-अलग प्वाइंट होते हैं, जिन्हें भरना होता है. 26वां और 27वां प्वाइंट कंसेंट और सेल्फ-वेरिफिकेशन का होता है. इसके अलावा बाकी के 25 प्वाइंट आपको बहुत ध्यान से भरने होंगे. ध्यान रहे कि कुछ चीजें दोबारा सही नहीं हो सकती हैं, अगर गलती हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन कैंसल कर के फिर से करना होगा. ऐसे में फॉर्म भरते वक्त सावधानी बरतें. 


ये जानकारियां जिन 10 सबहेड के तहत भरनी हैं वह हैं- business details, promoter/partners, authorised signatory, authorised representative, principal place of business, additional place of business, goods and services, state specific information, Aadhaar authentication और verification. 25 प्वाइंट भर देने के बाद आपको सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन और जीएसटी फॉर्म वेरिफिकेशन करना होगा.


आधार ऑथेंटिकेशन के तहत अधिकतर मामलों में आपके बिजनेस की जगह का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा. हालांकि, कुछ मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी होता है. अगर आप आधार नहीं देते हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन का विकल्प भी चुन सकते हैं. ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुनने पर आपको एक लिंक भेजा जाएगा, जिससे आप फॉर्म सबमिशन के बाद ऑनलाइन प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं. 


GST REG-01 फॉर्म का वेरिफिकेशन

आधार ऑथेंटिकेशन के बाद वेरिफिकेशन का आखिरी कॉलम आएगा. यह डिजिटल सिग्नेचर या ई-आधार वेरिफिकेशन के जरिए किया जा सकता है. Companies, Partnerships और LLP(s) के वेरिफिकेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर जरूरी है. GST REG-01 फॉर्म सबमिट करने के बाद जल्द से जल्द उसे वेरिफाई कराना चाहिए. 


एक बार जब एप्लिकेशन वेरिफाई हो जाएगा, इसे Submit बटन पर क्लिक कर के जीएसटी पोर्टल पर भेजना होगा. इसके बाद एप्लिकेशन को जीएसटी पोर्टल पर चेक किया जाएगा और तमाम जानकारियां वेरिफाई की जाएंगी. अगर वेरिफिकेशन सफल रहता है तो एक ARN No. जनरेट होगा और उसे ऑथराइज सिग्नेटरी को इसकी जानकारी GST REG 02 फॉर्म के जरिए एक एकनॉलेजमेंट भेज कर दी जाएगी. इसके बाद एप्लिकेशन को जीएसटी ऑफिसर के पास भेज दिया जाएगा. अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो करीब 7 दिन के अंदर एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और GSTIN जारी किया जाएगा.