News18 : May 04, 2020, 11:13 AM
जयपुर। लॉकडाउन के तीसरे चरण (Lockdown 3।0) में मिली छूट के बाद सोमवार से प्रदेश के सभी जिलों में शराब की दुकानें (Liquor Shops) खुलेंगी। लॉकडाउन 3।0 की गाइडलाइन के बाद राज्य के वित्त एवं आबकारी विभाग (Finance and Excise Department) ने शराब की दुकानें खोलने के सशर्त निर्देश जारी किए हैं। राज्य के वित्त एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। ग्रीन जोन जिलों में सभी स्वीकृत दुकानें खुलेंगी। वहीं ऑरेंज और रेड जोन में कर्फ्यूग्रस्त, कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट को छोड़कर अन्य सभी जगह दुकानें खुलेंगी।
इसके लिए जारी किए गए नए निर्देशों के मुताबिक, सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। यही आदेश भांग की दुकानों पर भी लागू होंगे। ग्रीन जोन में सभी शराब दुकानों का संचालन हो सकेगा। ऑरेंज और रेड जोन वाले जिलों में कर्फ्यूग्रस्त और कंटेंनमेंट एरिया को छोड़कर अन्य स्थानों पर स्वीकृत दुकानों का संचालन किया जाएगा। सभी स्थानों पर सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक शराब की दुकानों को खोला जा सकेगा। निर्देशों के अनुसार दुकानों पर 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
तो 500 रुपये का जुर्मानाराज्य सरकार ने अहम फैसला लेते हुए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर 500 रुपए जुर्माना राशि का प्रावधान किया है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा खाने और थूकने को भी प्रतिबंध किया गया है। थूकने पर 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।छलकेंगे जाम तो भरेगा सरकारी खजाना
प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। राज्य में लॉकडाउन लागू हुए सवा महीने से अधिक का समय हो गया है। मार्च और अप्रैल के महीने में सरकार को 10,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। शराब की दुकानें खोलने की अनुमति मिलने से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार मई के महीने में शराब से सरकार को 600 करोड़ के राजस्व संग्रहण होने का अनुमान है।
इसके लिए जारी किए गए नए निर्देशों के मुताबिक, सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। यही आदेश भांग की दुकानों पर भी लागू होंगे। ग्रीन जोन में सभी शराब दुकानों का संचालन हो सकेगा। ऑरेंज और रेड जोन वाले जिलों में कर्फ्यूग्रस्त और कंटेंनमेंट एरिया को छोड़कर अन्य स्थानों पर स्वीकृत दुकानों का संचालन किया जाएगा। सभी स्थानों पर सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक शराब की दुकानों को खोला जा सकेगा। निर्देशों के अनुसार दुकानों पर 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
तो 500 रुपये का जुर्मानाराज्य सरकार ने अहम फैसला लेते हुए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर 500 रुपए जुर्माना राशि का प्रावधान किया है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा खाने और थूकने को भी प्रतिबंध किया गया है। थूकने पर 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।छलकेंगे जाम तो भरेगा सरकारी खजाना
प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। राज्य में लॉकडाउन लागू हुए सवा महीने से अधिक का समय हो गया है। मार्च और अप्रैल के महीने में सरकार को 10,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। शराब की दुकानें खोलने की अनुमति मिलने से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार मई के महीने में शराब से सरकार को 600 करोड़ के राजस्व संग्रहण होने का अनुमान है।