Rajasthan News / विधायक सिद्धि कुमारी और सांसद महिमा के खिलाफ केस दर्ज, जानें क्या है 13 साल पुराना मामला

बीकानेर पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी और उनकी बहन महिमा कुमारी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। होटल लक्ष्मी निवास पैलेस को लीज पर संचालित करने वाली कंपनी ने आरोप लगाया कि उनसे दबाव बनाकर चार करोड़ रुपये वसूले गए और लीज न बढ़ाने पर रकम लौटाने से इनकार किया।

Vikrant Shekhawat : Nov 27, 2024, 10:30 PM

Rajasthan News: बीकानेर पूर्व क्षेत्र की विधायक सिद्धि कुमारी और उनकी बहन महिमा कुमारी के खिलाफ मंगलवार को बीछवाल थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह रिपोर्ट होटल लक्ष्मी निवास पैलेस को लीज पर संचालित करने वाली कंपनी मैसर्स गोल्डन ट्राई एंगल फोर्ट्स एंड पैलेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से राजीव मिश्रा द्वारा दर्ज करवाई गई है।

लीज का इतिहास और विवाद की पृष्ठभूमि

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि लक्ष्मी निवास पैलेस को 24 मई 1999 को एक रजिस्टर्ड लीज डीड के माध्यम से 19 वर्षों के लिए कंपनी को होटल संचालन के उद्देश्य से दिया गया था। इसके बाद, दिवंगत नरेन्द्र सिंह ने 15 जून 1999 को 19 वर्षों के लिए लीज के तीन बार नवीकरण (19-19-19 वर्ष) का अनुबंध भी कंपनी के साथ किया।

आरोप: पैलेस से बेदखली का डर और पैसों की वसूली

रिपोर्ट में कहा गया है कि सिद्धि कुमारी और महिमा कुमारी ने दबाव बनाकर और पैलेस से बेदखल करने की धमकी देकर 2 फरवरी 2011 तक चेक के माध्यम से कुल चार करोड़ रुपये वसूल किए। इसमें से एक करोड़ रुपये महाराजा गंगासिंह ट्रस्ट को दिए गए।

लीज नवीनीकरण और रकम वापस करने से इनकार

लीज की अवधि आगे नहीं बढ़ाने पर, जब कंपनी ने पहले दी गई राशि की वापसी की मांग की, तो दोनों बहनों ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में इन आरोपों के आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।

कानूनी कार्रवाई की दिशा

बीछवाल थाना पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला बीकानेर के प्रतिष्ठित लक्ष्मी निवास पैलेस से जुड़ा होने के कारण, शहर के व्यापारी और आमजन भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं।

निष्कर्ष

यह मामला न केवल एक कानूनी विवाद है, बल्कि बीकानेर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के प्रतीक लक्ष्मी निवास पैलेस की विश्वसनीयता और उपयोगिता से भी जुड़ा है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आरोप कितने ठोस हैं और इसमें कौन-कौन से पक्ष दोषी हैं।