Vikrant Shekhawat : Jan 05, 2025, 07:40 PM
Delhi NCR Air Quality: दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता में सुधार आने के बाद ग्रैप-3 को हटा लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप-3 से जुड़ी सभी पाबंदियों को भी खत्म कर दिया है। आज यानी 5 जनवरी को दोपहर 4 बजे से 5 बजे के बीच दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 339 दर्ज किया गया। यह स्तर चिंताजनक तो है, लेकिन गंभीर श्रेणी से बाहर है। इसी के चलते आयोग ने तुरंत प्रभाव से ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा ली हैं।
क्यों लगाया गया था ग्रैप-3?
दरअसल, 3 जनवरी को दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। AQI के गंभीर श्रेणी में आने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-3 लागू करने का निर्णय लिया था। इसके तहत कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे ताकि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि, पिछले दो दिनों से तेज हवाओं के चलने की वजह से प्रदूषण का स्तर घटने लगा और वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ।क्या है ग्रैप-3?
ग्रैप (Graded Response Action Plan) एक चार-स्तरीय कार्य योजना है, जिसे वायु प्रदूषण के स्तर के आधार पर लागू किया जाता है। ग्रैप-3 तब लागू किया जाता है, जब AQI 401 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। इस स्तर पर कई सख्त पाबंदियां लागू की जाती हैं ताकि वायु प्रदूषण को तेजी से कम किया जा सके।कौन-कौन सी पाबंदियां लागू थीं?
ग्रैप-3 लागू होने के बाद दिल्ली-NCR में कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई थीं। इनमें प्रमुख प्रतिबंध निम्नलिखित हैं:- डीजल वाहनों पर प्रतिबंध: केवल आवश्यक सेवाओं के लिए चलने वाले वाहनों को छूट दी गई थी। गैर-सीएनजी और गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी।
- निर्माण कार्यों पर रोक: सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। केवल आवश्यक परियोजनाओं को छूट दी गई थी, जैसे अस्पताल, रेलवे और मेट्रो से जुड़ी गतिविधियां।
- स्कूलों पर प्रभाव: पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने या ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए थे। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह कदम उठाया गया था।
- औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध: केवल उन उद्योगों को काम करने की अनुमति दी गई थी जो गैस या पर्यावरण-अनुकूल ईंधन का उपयोग करते हैं।