देश / अग्निवीरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, इस महीने से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन

नोटिफिकेशन के मुताबिक, 8वीं और 10वीं पास युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं. योजना के तहत अग्निवीरों की चार साल के लिए भर्ती होगी. इन्हें पेंशन या ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी. अग्निवीरों को पहले साल 30 हजार रुपये महीना, दूसरे साल 33 हजार रुपये महीना, तीसरे साल 36,500 रुपये महीना और चौथे साल 40 हजार रुपये महीना सैलरी मिलेगी.

Vikrant Shekhawat : Jun 20, 2022, 03:43 PM
Agnipath Scheme: केंद्र सरकार की योजना 'अग्निपथ' के तहत थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती का नोटिफिकेशन सोमवार को जारी हो गया. भारतीय सेना के मुताबिक, जुलाई से भर्तियों के लिए होने वाली रैली के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा. इच्छुक आवेदक JOININDIANARMY.NIC.IN पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 

नोटिफिकेशन में क्या जानकारी दी गई

नोटिफिकेशन के मुताबिक, 8वीं और 10वीं पास युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं. योजना के तहत अग्निवीरों की  चार साल के लिए भर्ती होगी. इन्हें पेंशन या ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी. 

अग्निवीरों को पहले साल 30 हजार रुपये महीना, दूसरे साल 33 हजार रुपये महीना, तीसरे साल 36,500 रुपये महीना और चौथे साल 40 हजार रुपये महीना सैलरी मिलेगी. इस पैकेज में से 30 फीसदी हर महीने अलग जमा किया जाएगा. इतना ही पैसा सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी.

चार साल की सेवा खत्म होने पर सेवा निधि के तौर पर करीब 12 लाख रुपये प्रत्येक अग्निवीर को मिलेंगे. सेवा निधि पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा. अग्निवीरों को साल में कुल 30 छुट्टियां मिलेंगी.

14 जून को हुई योजना की घोषणा 

सरकार ने 14 जून को ‘अग्निपथ योजना’ की घोषणा की जिसके तहत साढ़े 17 साल से 21 साल तक के युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और उनमें से 25 फीसदी सैनिकों को अगले 15 और साल के लिए सेना में रखा जाएगा. हालांकि बाद में सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया. इस नई योजना के तहत भर्ती रंगरूटों को ‘अग्निवीर’ कहा जाएगा. 

इससे पहले रविवार को भारतीय सेना ने ‘अग्निपथ सेनाभर्ती योजना’ के तहत सेना में शामिल होने के इच्छुक आवेदकों के लिए दिशा-निर्देश और अन्य संबंधित जानकारी जारी की. सेना ने कहा कि ‘अग्निवीर’ भारतीय सेना में अलग श्रेणी होगी जो मौजूदा रैंक से अलग होगी और उन्हें किसी भी रेजीमेंट या यूनिट में तैनात किया जा सकेगा.

उसने कहा कि सरकारी गोपनीयता कानून, 1923 के तहत ‘अग्निवीरों’ को चार साल की सेवा के दौरान मिली गोपनीय सूचनाओं को किसी भी अनाधिकारिक व्यक्ति या सूत्र को बताने से प्रतिबंधित किया जाएगा.

सेना ने कहा, ‘इस योजना के लागू होने से सेना के मेडिकल ब्रांच के टेक्निकल कैडर के अलावा अन्य सभी सामान्य कैडरों में सैनिकों की नियुक्ति सिर्फ उन्हीं के लिए खुलेगी जिन्होंने बतौर अग्निवीर अपना कार्यकाल पूरा किया है.’

सेना ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सेवा काल समाप्त होने से पहले ‘अग्निवीर’ अपनी इच्छा से सेना नहीं छोड़ सकेंगे. उसमें कहा गया है, ‘हालांकि, बेहद दुर्लभ मामले में, इस योजना के तहत भर्ती सैनिक को सक्षम प्राधिकार की अनुमति पर सेना छोड़ने की अनुमति होगी.’