News18 : Feb 05, 2020, 02:45 PM
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने अयोध्या (Ayodhya) में मस्जिद (Masjid) निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन (5 Acre Land) के लिए जगह चिन्हित कर ली है। बुधवार को योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) में इस पर मुहर लग गई। योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार 5 एकड़ जमीन 3 माह के अंदर दिया जाना निर्धारित किया गया था। इसमें भारत सरकार के 3 विकल्पों में शामिल ग्राम धनीपुर, तहसील सोहलावलपुर के थाना रौनाहीपुर मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर पर जमीन मस्जिद के लिए दी जाएगी।पीएम मोदी ने किया ट्रस्ट का ऐलान
बता दें कि इससे पहले बुधवार को लोकसभा (Lok Sabha) में बजट सत्र 2020 (Budget 2020) के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मस्थल (Ramjanm Sthal) से जुड़े न्यास संबंधी जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वृहद योजना तैयार की जा रही है। राम मंदिर से जुडे न्यास का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ट्रस्ट का नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा और यह इससे जुड़े सभी फैसले लेने में स्वतंत्र होगी।पीएम ने जानकारी दी कि अयोध्या में अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को दी गई है। उत्तर प्रदेश, अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया था। इसने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने को भी कहा था। आज सुबह, एक बैठक में, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप बड़े फैसले लिए गए हैं।'
बता दें कि इससे पहले बुधवार को लोकसभा (Lok Sabha) में बजट सत्र 2020 (Budget 2020) के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मस्थल (Ramjanm Sthal) से जुड़े न्यास संबंधी जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वृहद योजना तैयार की जा रही है। राम मंदिर से जुडे न्यास का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ट्रस्ट का नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा और यह इससे जुड़े सभी फैसले लेने में स्वतंत्र होगी।पीएम ने जानकारी दी कि अयोध्या में अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को दी गई है। उत्तर प्रदेश, अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया था। इसने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने को भी कहा था। आज सुबह, एक बैठक में, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप बड़े फैसले लिए गए हैं।'