महाराष्ट्र / महाराष्ट्र में सार्वजनिक जगहों पर रात 9 से सुबह 6 बजे तक 5 से अधिक के इकट्ठा होने पर रोक

महाराष्ट्र सरकार ने राज्यभर में सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया है। बंद जगहों पर होने वाली शादियों में 100 और खुली जगहों में होने वाली शादियों में अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकेंगे। जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।

Vikrant Shekhawat : Dec 25, 2021, 08:12 AM
मुंबई : देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्‍यों में नाइट कर्फ्यू व अन्‍य प्रतिबंधों का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं बढ़ते COVID-19 मामलों को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त (BMC) ने नए साल की पार्टियों पर बैन लगाने तथा खुली या बंद जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है।  कोविड केस में अचानक बढ़ोतरी के लिए कोरोना वायरस के वैरिएंट ओमिक्रोन को जिम्‍मेदार ठहराया जा रहा है, जिसके सबसे अधिक 108 मामले महाराष्‍ट्र में हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्‍ट्र में नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू घोषित किया गया है।

महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि अगर राज्‍य में कोविड संक्रमण के मामलों को नहीं बढ़ने देना है तो हर किसी को नियमों का पालन करना होगा। राज्‍य में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने कुछ पाबंदियों का फैसला किया है, जो आज (शुक्रवार, 24 दिसंबर) मध्‍य रात्रि से लागू हो जाएगा। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पूरे राज्‍य में सार्वजनिक स्‍थानों पर पांच से अधिक लोगों के जमावड़े की अनुमति नहीं होगी। उन्‍होंने यह भी कहा कि ये पाबंदियां शुरुआती कदम के तौर पर लगाई गई हैं। आगे और कड़े प्रतिबंधों की जरूरत पड़ सकती है।

इन बातों का रखना होगा ध्‍यान

महाराष्ट्र सरकार ने जिन नए कोरोना ​​​​दिशा-निर्देशों की घोषणा की है, उनके मुताबिक, हॉल में आयोजित विवाह समारोहों, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में एक बार में 100 से अधिक लोगों की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, जबकि खुले स्‍थानों पर आयोजित ऐसे समारोहों में अधिकतम 250 या वहां की क्षमता के 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए। वहीं, रेस्‍टोरेंट, स्‍पा, जिम और सिनेमा हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे।

वहीं, दुबई तथा अन्‍य देशों की यात्रा से लौटने वाले अंतरराष्‍ट्रीय यात्रियोंं के लिए भी नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। BMC की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, दुबई से आ रहे उन सभी अंतरराष्‍ट्रीय यात्रियों को 7 दिनों तक घर में ही क्‍वारंटीन रहना होगा, जो मुंबई के रहने वाले हैं। सात दिनों बाद उनका RT-PCR टेस्‍ट होगा, जिसके बाद आगे कदम उठाए जाएंगे। मुंबई से अलग महाराष्‍ट्र के अन्‍य हिस्‍सों में रहने वाले उन लोगों को सार्वजनिक परिवहन से यात्रा की अनुमति नहीं होगी, जो विदेशों से यात्रा कर यहां लौट रहे हैं। उनके लिए अलग से वाहन उपलब्‍ध कराए जाएंगे।

ओमिक्रोन के 108 केस

बीएमसी की ओर से यह दिशा-निर्देश ऐसे समय में आया है, जबकि राज्‍य में कोविड के ओमिक्रोन वैरिएंट के मामले बढ़कर 108 हो गए हैं। शुक्रवार को यहां ओमिक्रोन के 20 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद यहां संक्रमण के मामले बढ़कर 108 हो गए हैं। इनमें से 54 लोगों को ठीक होने और बाद में RT-PCR की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अब तक अस्‍पताल से छुट्टी मिल गई है।

राज्‍य में कोविड-19 के कुल एक्टिव केस 8,426 हो गए हैं। शुक्रवार को यहां 1,410 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 12 लोगों ने इस घातक संक्रामक रोग से जान गंवाई। 868 लोगों को शुक्रवार को ठीक होने के बाद अस्‍पताल से छुट्टी मिली।