कोरोना वायरस / महाराष्ट्र सरकार ने 1 जून सुबह 7 बजे तक बढ़ाए कोविड-19 से संबंधित मौजूदा प्रतिबंध

महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से संबंधित मौजूदा प्रतिबंधों को 1 जून सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि परिवहन के किसी भी माध्यम से राज्य में दाखिल होने के लिए व्यक्ति के पास नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए। राज्य सरकार ने अधिकारियों को ग्रामीण बाज़ारों पर विशेष निगरानी रखने को कहा है।

Vikrant Shekhawat : May 13, 2021, 01:24 PM
मुंबई: कोरोना के संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि को एक जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इस दौरान पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र में एंट्री के लिए कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य कर दिया है। नए गाइडलाइन्स की मुताबिक आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट में निगेटिव होने पर ही लोगों को एंट्री मिलेगी।

महाराष्ट्र द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन एक 2005 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए लॉकडाउन को 15 मई से बढ़ाकर एक जून 2021 की सुबह सात बजे तक किया जाता है। सरकार ने कहा है कि कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए फिलहाल राज्य को लॉकडाउन के प्रतिबंध को तहत रखना जरूरी है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी नई गाइलाइन्स में एक और अहम बात कही गई है। राज्य में प्रवेश करने के लिए अब कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव दिखाना अनिवार्य होगा। टेस्ट का प्रकार आरटी-पीसीआर होना चाहिए। टेस्ट रिपोर्ट यात्रा के समय से 48 घंटे पहले का नहीं हो।