महाराष्ट्र / महाराष्ट्र ने नए साल के जश्न के लिए नियम जारी किए, लोगों को भीड़भाड़ से बचने को कहा

महाराष्ट्र सरकार ने नए साल के जश्न से जुड़े नियम जारी कर लोगों से गेटवे ऑफ इंडिया जैसे स्थानों पर भीड़ नहीं इकट्ठा करने को कहा है। बंद जगहों पर 50% क्षमता और खुली जगहों पर 25% क्षमता के साथ समारोह हो सकते हैं। 10-वर्ष से कम और 60+ आयु वर्ग को बाहर जाने से बचने को कहा गया है।

Vikrant Shekhawat : Dec 29, 2021, 06:52 PM
Maharashtra New Year Guidelines: देश में कोरोना के नए ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट (Omicron) के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. भारत में अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट के लगभग 800 मामले सामने आ चुके हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों और नए साल को देखते हुए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड में आ गई हैं. दिल्ली, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दी गई हैं. कई राज्यों में नए साल के जश्न को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं. इन सबके बीच महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग की तरफ से 31 दिसंबर (New Year Celebration) को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है.

सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार, नए साल के जश्न को लेकर किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने पर पाबंदी रहेगी. इसके साथ-साथ आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी गई है. नए साल पर सड़कों पर भीड़ जुटने पर रोक रहेगी. समुद्र तट, गार्डन, सड़कों पर भीड़भाड़ ना हो इसके लिए भी पुलिस का बंदोबस्त किया जाएगा. वहीं, गेट-वे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी,जुहू चौपाटी पर भीड़ जमा न हो और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के और 10 साल से कम उम्र के लोगों को 31st की रात को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है. ओपन ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रमों में 25 फीसदी क्षमता तक की ही इजाजत दी गई है, साथ ही हॉल या बंद सभागृह में 50 फीसदी क्षमता की अनुमति है.