Vikrant Shekhawat : Jan 19, 2021, 09:57 AM
मध्यप्रदेश में हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ एक कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। राज्य के बड़वानी में एक युवक के खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। उस युवक पर एक महिला को अपना नाम बदलने और शादी में बदलने के लिए मजबूर करने का आरोप है। नए कानून के तहत बड़वानी में दर्ज यह पहला मामला है।
जानकारी के मुताबिक, बड़वानी कोतवाली में एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी कि एक युवक शादी का झांसा देकर लंबे समय से उसका यौन शोषण कर रहा था। उसकी पहचान चार साल पहले एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी, जहां वह डीजे बजाने आया था। इसके बाद दोनों में बात होने लगी। महिला के मुताबिक, आरोपी युवक ने उसे अपना नाम सनी बताया।अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि युवक उसके साथ संबंध बनाता था और शादी के लिए लगातार दबाव डालता था। जब उसे पता चला कि उस युवक का नाम सोहेल मंसूरी है, तो उसने युवक से दूरी बनाए रखना शुरू कर दिया और सोहेल इस बात से नाराज़ होने लगा। इस मामले पर, महिला का आरोपी सनी उर्फ सोहेल के साथ विवाद हुआ, फिर उसने पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया।कोतवाली प्रभारी राजेश यादव ने इस संबंध में बताया कि बड़वानी की 22 वर्षीय युवती ने युवक के खिलाफ नाम बदलने, पहचान छिपाने और उसका यौन शोषण करने और शादी करने के लिए मजबूर करने की शिकायत की थी। महिला द्वारा अपने आरोप के समर्थन में दिखाए गए सबूतों के आधार पर, आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 294, 323, 506 और धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत एक जीरो एफआईआर दर्ज की गई है।कोतवाली प्रभारी ने कहा कि मामला पलसूद से जुड़ा था। इस मामले को जीरो एफआईआर दर्ज करके पलसूद पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पलसूद थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि युवक दूसरे समुदाय का था। उसने लड़की को अपना समुदाय बताया। उन्होंने कहा कि आरोपी युवक लड़की को अपने समुदाय में शामिल करना चाहता था।
जानकारी के मुताबिक, बड़वानी कोतवाली में एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी कि एक युवक शादी का झांसा देकर लंबे समय से उसका यौन शोषण कर रहा था। उसकी पहचान चार साल पहले एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी, जहां वह डीजे बजाने आया था। इसके बाद दोनों में बात होने लगी। महिला के मुताबिक, आरोपी युवक ने उसे अपना नाम सनी बताया।अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि युवक उसके साथ संबंध बनाता था और शादी के लिए लगातार दबाव डालता था। जब उसे पता चला कि उस युवक का नाम सोहेल मंसूरी है, तो उसने युवक से दूरी बनाए रखना शुरू कर दिया और सोहेल इस बात से नाराज़ होने लगा। इस मामले पर, महिला का आरोपी सनी उर्फ सोहेल के साथ विवाद हुआ, फिर उसने पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया।कोतवाली प्रभारी राजेश यादव ने इस संबंध में बताया कि बड़वानी की 22 वर्षीय युवती ने युवक के खिलाफ नाम बदलने, पहचान छिपाने और उसका यौन शोषण करने और शादी करने के लिए मजबूर करने की शिकायत की थी। महिला द्वारा अपने आरोप के समर्थन में दिखाए गए सबूतों के आधार पर, आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 294, 323, 506 और धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत एक जीरो एफआईआर दर्ज की गई है।कोतवाली प्रभारी ने कहा कि मामला पलसूद से जुड़ा था। इस मामले को जीरो एफआईआर दर्ज करके पलसूद पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पलसूद थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि युवक दूसरे समुदाय का था। उसने लड़की को अपना समुदाय बताया। उन्होंने कहा कि आरोपी युवक लड़की को अपने समुदाय में शामिल करना चाहता था।