NavBharat Times : Aug 31, 2019, 07:21 AM
गुवाहाटी/नई दिल्ली. नबारूण गुहा अपनी कुर्सी पर बेचैनी की हालत में बैठे हुए हैं। गुहा पत्रकार हैं और जब उन्हें पता चला कि उनका नाम अंतरिम और अंतिम मसौदे में शामिल नहीं हुआ है उसके बाद से वह दो बार एनआरसी सेवा केंद्र (एनएसके) का दौरा कर चुके हैं। उन्हें अब भी विश्वास नहीं है कि शनिवार को जब रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का अंतिम प्रकाशन होगा तो उनका नाम उसमें शामिल होगा अथवा नहीं। गुहा प्रख्यात इतिहासकार, अर्थशास्त्री और असम के कवि अमलेंदु गुहा के प्रपौत्र हैं और उनका परिवार 1930 से ही गुवाहाटी के पॉश उलुबारी इलाके में रह रहा है। उनके परिवार के सभी लोगों का मसौदा एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) में नाम है लेकिन उनका नहीं है। गुहा ने कहा, 'मेरे माता-पिता का देहांत हो चुका है, इसलिए उनका नाम शामिल किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे पिता का नाम 1966 और 1970 की मतदाता सूची में शामिल था। मैंने उनके विरासत कोड का इस्तेमाल कर अपने वोटर पहचानपत्र के माध्यम से उनसे जुड़ा होना दिखाया था। फिर भी मेरा नाम शामिल नहीं किया गया।' गुहा ने कहा, 'वास्तव में इससे मुझे परेशानी होती है। मुझे नहीं पता कि मेरा नाम अंतत: शामिल होगा या नहीं। अगर एक गलती दो बार होती है तो यह तीसरी बार भी हो सकती है।' '...तो बेचनी पड़ेगी जमीन' गुहा अकेले नहीं हैं। असम में लाखों घरों में एनआरसी प्रकाशन से पहले चिंता व्याप्त है। इस प्रकाशन से भारतीय नागरिकों की पहचान के साथ ही बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की भी पहचान होगी। मोनोवारा बेगम (45) घरेलू सहायिका हैं और एनआरसी प्रकाशन के इंतजार में हैं। हालांकि उनका और उनके पति लालबहादुर अली का नाम मसौदा एनआरसी में है लेकिन उनके चार बच्चों- लैला, अन्ना, मोनिरूल और शाहिदुल के नाम इसमें शामिल नहीं हैं। उसने कहा, 'मैं इतनी चिंतित हूं कि रात में सो नहीं पाती। मुझे नहीं पता कि अगर अंतिम सूची में उनका नाम नहीं आता है तो क्या होगा।' जब सरकार के आश्वासन के बारे में उन्हें बताया गया कि जिनके नाम सूची में नहीं हैं उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा और वे विदेशी न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकते हैं तो वह सुबकने लगीं। उन्होंने कहा, 'हम सुनवाई में शामिल होकर अपनी गाढ़ी कमाई खर्च कर चुके हैं। अगर अब हमें न्यायाधिकरण जाना पड़ा तो हमें घर और जमीन बेचनी होगी।' संवेदनशील इलाकों में निषेधाज्ञा लागू ग्वालपाड़ा जिले के सोलमारी कल्याणपुर गांव के गणेश राय स्थानीय राजबांगशी समुदाय के हैं लेकिन उन्हें आशंका है कि उनका नाम अंतिम एनआरसी में शामिल नहीं होगा क्योंकि उन्हें डी-वोटर (संदेहास्पद) घोषित किया गया है। उन्होंने 2016 के विधानसभा चुनावों में वोट दिया था और उनकी बदली स्थिति के बारे में कभी भी नोटिस नहीं मिला जो एनआरसी सेवा केंद्र पर पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला। बोडोलैंड स्वायत्तशासी क्षेत्र जिले (बीटीएडी) के कई बोडो और चाय आदिवासी चिंतित नहीं हैं। उनका कहना है कि वे असम के स्थानीय निवासी हैं और कोई भी उन्हें उनकी जमीन से नहीं हटा सकता। राजनीतिक दलों द्वारा गलत तरीके से लोगों को एनआरसी में शामिल करने या निकाले जाने के आरोपों के बीच इसे शनिवार को सार्वजनिक किया जाएगा और राज्य प्रशासन ने गुवाहाटी सहित संवेदनशील इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि कार्यालयों में सामान्य कामकाज, आमजनों और यातायात की सामान्य आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। लोगों की चिंताओं पर ध्यान देगी राज्य सरकार: सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को कहा कि शनिवार को प्रकाशित होने जा रही अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से जो लोग छूट गए हैं उनकी चिंताओं पर राज्य सरकार ध्यान देगी और सुनिश्चित करेगी कि किसी का 'उत्पीड़न' नहीं हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक अपीलकर्ता की याचिका विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) में विचाराधीन है तब तक उन्हें विदेशी नहीं माना जा सकता। इसलिए उन्होंने राज्य में बराक, ब्रह्मपुत्र, पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के लोगों से अपील की कि अमन बनाए रखें और परिपक्व समाज की मिसाल पेश करें। सोनोवाल ने यह भरोसा भी दिलाया कि जिन लोगों के नाम एनआरसी में शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें अपील दाखिल करने का मौका मिलेगा और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) में उनका पक्ष सुना जाएगा। उन्होंने कहा, 'एफटी में अपील दाखिल करने की समयावधि 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने से सूची से छूट गए सभी लोगों को एक समान अवसर मिलेगा।' उन्होंने कहा कि एनआरसी हजारों लोगों के अथक प्रयासों का नतीजा है और असम की जनता के बिना शर्त समर्थन के कारण यह संभव हो पाया है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर होगी कार्रवाई: डीजीपी असम के पुलिस महानिदेशक कुलाधर सैकिया ने कहा है कि हम पब्लिक तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हमने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति माहौल बिगाड़ने या अफवाह फैलाने की कोशिश करे तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जाए।' पुलिस प्रमुख ने कहा कि राज्य में एनआरसी अपडेशन का विशाल काम पिछले कुछ समय से चल रहा है और पुलिस नागरिक समितियों की मदद से भयंकर चुनौतियों के आलोक में कानून व्यवस्था प्रभावी तरीके से बनाए रखने में कामयाब रही है। सोमवार से संचालित होंगे 200 अतिरिक्त विदेशी न्यायाधिकरण असम में सोमवार से करीब 200 अतिरिक्त विदेशी न्यायाधिकरण काम करेंगे जहां वे नागरिक अपना पक्ष रख सकते हैं जिनके नाम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची में नहीं हैं। असम सरकार केंद्र की सहायता से इन विदेशी न्यायाधिकरणों (एफटी) का गठन कर रही है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'फिलहाल 100 विदेशी न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं। एक सितंबर से कुल 200 अतिरिक्त विदेशी न्यायाधिकरण पूरे असम में काम करना शुरू कर देंगे।' अंतिम एनआरसी में प्रवेश पाने वालों को ही मिलेगा आधार मसौदा एनआरसी में जिन लोगों का नाम शामिल नहीं था लेकिन शनिवार को प्रकाशित होने वाली अंतिम एनआरसी सूची में उन्हें जगह मिल गई तो उनके आधार कार्ड जारी किए जाएंगे। एनआरसी अधिकारियों ने 30 जुलाई 2018 को प्रकाशित मसौदा एनआरसी में जगह नहीं बना पाए ऐसे 36 लाख लोगों का बायोमीट्रिक डेटा लिया है जिन्होंने भारतीय नागरिकता का दावा किया था। इस बायोमीट्रिक डेटा की वजह से आधार कार्ड बनाना संभव हो सकेगा। राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) में अंतिम रूप से अपना नाम नहीं जुड़वा पाने वाले लोग अगर कानूनी प्रक्रिया के पालन के बाद भी अपनी भारतीय नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो वे देश में कहीं से भी अपना आधार कार्ड नहीं बनवा सकेंगे क्योंकि उनके बायोमीट्रिक्स के आगे निशान बना होगा। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'एनआरसी दावों की प्रक्रिया के दौरान लिए गए बायोमीट्रिक डेटा यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों ने अंतिम एनआरसी में जगह बना ली है वे आधार पाएं और जो अपनी भारतीय नागरिकता सिद्ध नहीं कर सके वे देश में कहीं इसे न बनवा पाएं।' जब मसौदा एनआरसी प्रकाशित हुई थी तब 40.7 लाख लोगों को इसमें जगह नहीं मिलने पर काफी विवाद हुआ था। इस मसौदे में कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.9 करोड़ के नाम शामिल थे।