News18 : Apr 10, 2020, 05:00 PM
नई दिल्ली। Coronavirus संक्रमण के दौरान बैंकों के बाद अब पोस्ट ऑफिस (India Post) ने बहुत बड़ी राहत दी है। देश में 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है जो 14 अप्रैल तक है। ऐसे में कई लोग फिस्कल ईयर 2019-2020 के दौरान स्मॉल सेविंग्स स्कीम (Small Saving Scheme) में मिनिमम अमाउंट जमा नहीं कर पाए हैं। आमतौर पर छोटे निवेशक तब निवेश करते हैं जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है। लेकिन इस साल 24 मार्च से ही लॉकडाउन है ऐसे में उन्हें न्यूनतम राशि जमा करने का वक्त नहीं मिला। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, डाक विभाग ने ऐसे निवेशकों को राहत देते हुए उनपर पेनाल्टी ना लगाने का फैसला किया है।
30 जून तक मिलेगी छूट
पोस्ट ऑफिस ने 30 जून 2020 तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), रेकरिंग डिपॉजिट और छोटी सेविंग्स स्कीम पर पेनाल्टी ना लेने का फैसला किया है। डाक विभाग ने इसके लिए 31 माार्च को सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के तहत अगर कोई निवेशक फिस्कल ईयर 2020 में RD, PPF या किसी स्मॉल सेविंग्स स्कीम मिनिमम रकम जमा नहीं कर पाया है तो उसपर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। यह छूट 30 जून 2020 तक जारी रहेगी।यह फैसला फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लिया है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई छोटे निवेशकों फिस्कल ईयर खत्म होने से पहले पैसा जमा नहीं करा पाए।
PPF पर कितनी लगती है पेनाल्टी?
PPF में एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान कम से कम 500 रुपए जमा कराना अनिवार्य है। अगर आप यह रकम जमा नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। इसके बाद अगर आप अकाउंट एक्विटवेट कराना चाहते हैं तो 500 रुपए के मिनिमम निवेश के साथ 50 रुपए की पेनाल्टी चुकानी होगी। आपका अकाउंट जितने साल इनएक्विवेट रहेगा आपको उतने साल के हिसाब से 50-50 रुपए पेनाल्टी देनी होगी। PPF में अधिकतम निवेश 1.50 लाख रुपए है।RD पर कितनी पेनाल्टी?
इसी तरह सामान्य माहौल में अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में पैसा जमा नहीं कराते हैं तो आपको उसपर पेनाल्टी देनी पड़ती है। इंडिया पोस्ट के मुताबिक, RD में डिफॉल्ट करने पर हर 100 रुपए के बदले 1 रुपया पेनाल्टी लगती है। यानी अगर आपने 5000 रुपए की रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा जमा नहीं किया तो 50 रुपए पेनाल्टी के लगेंगे। लेकिन फिलहाल पेनाल्टी से माफी दे दी गई है।
30 जून तक मिलेगी छूट
पोस्ट ऑफिस ने 30 जून 2020 तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), रेकरिंग डिपॉजिट और छोटी सेविंग्स स्कीम पर पेनाल्टी ना लेने का फैसला किया है। डाक विभाग ने इसके लिए 31 माार्च को सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के तहत अगर कोई निवेशक फिस्कल ईयर 2020 में RD, PPF या किसी स्मॉल सेविंग्स स्कीम मिनिमम रकम जमा नहीं कर पाया है तो उसपर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। यह छूट 30 जून 2020 तक जारी रहेगी।यह फैसला फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लिया है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई छोटे निवेशकों फिस्कल ईयर खत्म होने से पहले पैसा जमा नहीं करा पाए।
PPF पर कितनी लगती है पेनाल्टी?
PPF में एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान कम से कम 500 रुपए जमा कराना अनिवार्य है। अगर आप यह रकम जमा नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। इसके बाद अगर आप अकाउंट एक्विटवेट कराना चाहते हैं तो 500 रुपए के मिनिमम निवेश के साथ 50 रुपए की पेनाल्टी चुकानी होगी। आपका अकाउंट जितने साल इनएक्विवेट रहेगा आपको उतने साल के हिसाब से 50-50 रुपए पेनाल्टी देनी होगी। PPF में अधिकतम निवेश 1.50 लाख रुपए है।RD पर कितनी पेनाल्टी?
इसी तरह सामान्य माहौल में अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में पैसा जमा नहीं कराते हैं तो आपको उसपर पेनाल्टी देनी पड़ती है। इंडिया पोस्ट के मुताबिक, RD में डिफॉल्ट करने पर हर 100 रुपए के बदले 1 रुपया पेनाल्टी लगती है। यानी अगर आपने 5000 रुपए की रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा जमा नहीं किया तो 50 रुपए पेनाल्टी के लगेंगे। लेकिन फिलहाल पेनाल्टी से माफी दे दी गई है।