Vikrant Shekhawat : Nov 03, 2020, 07:38 AM
जयपुर। राजस्थान में सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों और समारोहों में मास्क पहनना अब कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। सोमवार को विधानसभा में बहस के बाद मास्क पहनने वाले बिल को पास कर दिया गया है। राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक - 2020 को विधानसभा में पारित कर दिया गया है। राजस्थान मास्क पर एक कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
इससे पहले, कानून मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में रखा। विधेयक पर सदन में बहस का जवाब देते हुए मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कोविद -19 एक छूत की बीमारी है जो पूरे देश में तेजी से फैल रही है। राजस्थान महामारी अधिनियम -२०२० को कोरोना की प्रभावी रोकथाम के लिए लाया गया था। धारीवाल ने कहा कि दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय के अनुसार, केवल मास्क इस महामारी के प्रसार को नियंत्रित करके लाखों लोगों के जीवन को बचा सकता है। इस विचार के साथ, सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह या सभा में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए। ऐसे स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों की आवाजाही को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है जो मास्क नहीं पहन रहे हैं।
इससे पहले, कानून मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में रखा। विधेयक पर सदन में बहस का जवाब देते हुए मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कोविद -19 एक छूत की बीमारी है जो पूरे देश में तेजी से फैल रही है। राजस्थान महामारी अधिनियम -२०२० को कोरोना की प्रभावी रोकथाम के लिए लाया गया था। धारीवाल ने कहा कि दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय के अनुसार, केवल मास्क इस महामारी के प्रसार को नियंत्रित करके लाखों लोगों के जीवन को बचा सकता है। इस विचार के साथ, सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह या सभा में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए। ऐसे स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों की आवाजाही को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है जो मास्क नहीं पहन रहे हैं।