News18 : May 31, 2020, 05:58 PM
जयपुर। कोरोना वायरस (COVID-19) को लेकर लगभग 3 महीनों तक प्रभावी रहे लॉकडाउन (Lockdown) के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनलॉक 1.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स खोले जाने की अनुमति दी जाएगी। राजस्थान में भी अनलॉक 1.0 (Unlock 1.0) को लेकर अशोक गहलोत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। राजस्थान सरकार की इस गाइडलाइन में कहा गया है कि भारत सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। इस आदेश के आधार पर राज्य में भी लॉकडाउन के आदेशों का पालन किया जाए। COVID-19 का प्रसार रोकने के लिए यह गाइडलाइन कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में लागू होगी। सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों से इस गाइडलाइन का पालन करने के साथ-साथ कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी मानने की अपील की है।
ये हैं गाइडलाइंस1- कंटेनमेंट जोन्स में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ इमर्जेंसी और जरूरी सेवाओं की सप्लाई की ही अनुमति दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइंस में दी गई किसी भी प्रकार की छूट कोरोना हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी।2- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आने-जाने पर पाबंदी होगी। इस दौरान सिर्फ पुलिस, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और इमर्जेंसी ड्यूटी वालों को ही छूट मिलेगी।3- सभी दफ्तर, फैक्ट्री या दुकानों निर्धारित समय पर बंद कर दिए जाएंगे। इसमें रात की पारी में काम करने वाली फैक्ट्रियों या निर्माण गतिविधियों को छूट रहेगी।4- लॉकडाउन 5 के तहत अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर पाबंदी होगी। स्कूल-कॉलेज या कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या खेल जैसे सामूहिक आयोजन नहीं होंगे।5- होटल, क्लब, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, इनमें लॉकडाउन 4 की तरह खाना पैक करके ले जाने की सुविधा होगी।6- धार्मिक स्थल और पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉली आदि भी बंद रहेंगे।7- सार्वजनिक या कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर कार्रवाई होगी। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।8- कार्यस्थलों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। दफ्तरों में शिफ्ट खत्म होने पर दरवाजे के हैंडल या अन्य जगहों को सैनेटाइज किया जाएगा। दुकानों या बाजारों के खुलने के बीच अंतराल रखा जाएगा।9- 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम आयु के बच्चों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।10- दुकानें खोलने के लिए शर्त-- बिना मास्क पहने ग्राहक को दुकानदार सामान नहीं देंगे।- दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा।- बड़ी दुकानों में 5 से अधिक ग्राहकों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।- इन शर्तों का पालन न करने पर दुकान सील कर दी जाएगी।- नाई की दुकान, सैलून, पार्लर में एक ग्राहक को सेवा देने के बाद उसे सैनेटाइज किया जाएगा।- ठेला या कियॉस्क के जरिए जूस, चाट आदि की बिक्री के लिए भी इन शर्तों का पालन करना होगा।- साफ-सफाई के सभी मानदंडों का पालन करना होगा।
ये हैं गाइडलाइंस1- कंटेनमेंट जोन्स में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ इमर्जेंसी और जरूरी सेवाओं की सप्लाई की ही अनुमति दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइंस में दी गई किसी भी प्रकार की छूट कोरोना हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी।2- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आने-जाने पर पाबंदी होगी। इस दौरान सिर्फ पुलिस, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और इमर्जेंसी ड्यूटी वालों को ही छूट मिलेगी।3- सभी दफ्तर, फैक्ट्री या दुकानों निर्धारित समय पर बंद कर दिए जाएंगे। इसमें रात की पारी में काम करने वाली फैक्ट्रियों या निर्माण गतिविधियों को छूट रहेगी।4- लॉकडाउन 5 के तहत अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर पाबंदी होगी। स्कूल-कॉलेज या कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या खेल जैसे सामूहिक आयोजन नहीं होंगे।5- होटल, क्लब, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, इनमें लॉकडाउन 4 की तरह खाना पैक करके ले जाने की सुविधा होगी।6- धार्मिक स्थल और पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉली आदि भी बंद रहेंगे।7- सार्वजनिक या कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर कार्रवाई होगी। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।8- कार्यस्थलों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। दफ्तरों में शिफ्ट खत्म होने पर दरवाजे के हैंडल या अन्य जगहों को सैनेटाइज किया जाएगा। दुकानों या बाजारों के खुलने के बीच अंतराल रखा जाएगा।9- 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम आयु के बच्चों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।10- दुकानें खोलने के लिए शर्त-- बिना मास्क पहने ग्राहक को दुकानदार सामान नहीं देंगे।- दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा।- बड़ी दुकानों में 5 से अधिक ग्राहकों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।- इन शर्तों का पालन न करने पर दुकान सील कर दी जाएगी।- नाई की दुकान, सैलून, पार्लर में एक ग्राहक को सेवा देने के बाद उसे सैनेटाइज किया जाएगा।- ठेला या कियॉस्क के जरिए जूस, चाट आदि की बिक्री के लिए भी इन शर्तों का पालन करना होगा।- साफ-सफाई के सभी मानदंडों का पालन करना होगा।