मृत्युभोज पर सख्त राजस्थान सरकार / तेरहवीं पर भोज कराने वालों को होगी एक साल की सजा, पुलिस को सूचना नहीं दी तो सरपंच और पटवारी भी नपेंगे

ऐसी ही एक कोशिश राजस्थान सरकार भी करने जा रही है। अब राज्य में मृत्युभोज कराने वालों पर एक साल की सजा के साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना भी लागाया जाएगा। अपराध शाखा के डीआईजी किशन सहाय ने सभी एसपी को मृत्युभोज पर लगाम लगाने के आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार मृत्युभोज की सूचना न देने पर पंच, सरपंच के आलावा पटवारी पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Vikrant Shekhawat : Jul 08, 2020, 10:04 AM

टोंक. कोरोना वायरस के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सरकारें इससे निपटने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रही हैं। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है तो कहीं दुकानों के खुलने और बंद होने का समय भी तय कर दिया गया। 


ऐसी ही एक कोशिश राजस्थान सरकार भी करने जा रही है। अब राज्य में मृत्युभोज कराने वालों पर एक साल की सजा के साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना भी लागाया जाएगा। अपराध शाखा के डीआईजी किशन सहाय ने सभी एसपी को मृत्युभोज पर लगाम लगाने के आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार मृत्युभोज की सूचना न देने पर पंच, सरपंच के आलावा पटवारी पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 


1960 में बना था कानून, मदद करने वालों पर भी होगी कार्रवाई

सरकार ने मृत्युभोज बंद कराने के लिए कोई नया कानून नहीं बनाया है। 1960 में मृत्युभोज निवारण अधिनियम बनाया गया था। पुलिस को इस नियम का पालन करवाने की ही हिदायत दी गई है। इस अधिनियम की धारा तीन में उल्लेख है कि राज्य में कोई भी मृत्युभोज का

आयोजन नहीं कर सकता और न ही उसमें शामिल हो सकता है।


एक्ट में मृत्युभोज के आयोजनकर्ता की मदद करने वाले पर भी कार्रवाई करने का प्रावधान है। डीआईजी (अपराध शाखा) किशन सहाय ने बताया कि मृत्युभोज के आयोजन को लेकर कानून पहले से बना हुआ है। अब उल्लंघन करने वालों सख्ती की जाएगी।