देश / 1 जनवरी से यहां सिंगल यूज प्लास्टिक होगा बैन, नियम तोड़ने पर लगेगा ₹50 हजार का जुर्माना

नए साल के पहले दिन से केरल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केरल में 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होगा। केरल सरकार ने पिछले महीने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था जो कल से लागू होगा। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन पर भी बैन लगेगा।

News18 : Dec 31, 2019, 06:11 PM
नई दिल्ली।  नए साल के पहले दिन से केरल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।  केरल में 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) बैन होगा।  केरल सरकार (Kerala Government) ने पिछले महीने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था जो कल से लागू होगा।  इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन पर भी बैन लगेगा। 

पीएम मोदी ने शुरू किया था सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू किया था।  मोदी सरकार ने 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है।  सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में महज एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक, जैसे पानी की बोतलें और दूध के पैकेट आदि आते हैं।  इन प्लास्टिक आइटम्स पर लगा बैन

केरल सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग्स, प्लास्टिक सीट्स, कूलिंग फिल्म्स, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, थर्मोकोल और Styrofoam आधारित फैंसी आइटम्स और अन्य पर बैन लगाया है।  हालांकि एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्लास्टिक उत्पाद, हेल्थ सेक्टर में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक उत्पादों और कंपोस्ट प्लास्टिक से बने उत्पादों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। 

नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाईसरकार ने डिफॉल्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव किया है।  डिफॉल्टर को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत बुक किया जाएगा।  जिला कलेक्टर, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, स्थानीय निकाय सचिव और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी डिफॉल्टरों पर कार्रवाई के हकदार होंगे। 

50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान

नए कानून में प्रतिबंध की अवहेलना करने वाले निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए पहली बार 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।  अगर एक ही अपराध दोहराया जाता है तो 25,000 रुपये का जुर्माना होगा।  तीसरी बार के लिए जुर्माना 50,000 रुपये है और दुकान/प्रतिष्ठान का परमिट समाप्त कर दिया जाएगा।