मध्य प्रदेश / सोते समय बिस्तर गीला करती थी 9 साल की बच्ची, महिला ने गुप्तांग दागा

एमआईजी पुलिस थाने के प्रभारी अजय वर्मा ने बताया कि रात में सोते वक्त बिस्तर गीला करने की सजा के नाम पर 40 वर्षीय महिला के कथित अत्याचार की शिकार लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्मा ने बताया कि महिला के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294 (गाली-गलौज), 323 (मारपीट), धारा 324 (खतरनाक साधनों से जान-बूझकर चोट पहुंचाना) और 506 (धमकाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

Vikrant Shekhawat : Jul 25, 2022, 04:23 PM
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला ने गोद ली गई नौ वर्षीय लड़की के गुप्तांग को कथित तौर पर इसलिए दाग दिया क्योंकि वह रात में सोते समय बिस्तर गीला कर देती थी। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। 

एमआईजी पुलिस थाने के प्रभारी अजय वर्मा ने बताया कि रात में सोते वक्त बिस्तर गीला करने की सजा के नाम पर 40 वर्षीय महिला के कथित अत्याचार की शिकार लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्मा ने बताया कि महिला के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294 (गाली-गलौज), 323 (मारपीट), धारा 324 (खतरनाक साधनों से जान-बूझकर चोट पहुंचाना) और 506 (धमकाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 

शरीर पर नाखूनों से नोंचे जाने के निशान 

थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपी महिला पीड़ित लड़की की करीबी रिश्तेदार है और उसके परिवार ने लड़की को गोद लिया था। उन्होंने बताया कि आरोपी को अभी औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस बीच, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल ने बताया कि पीड़ित लड़की के गुप्तांग पर किसी जलती चीज से दागे जाने का गंभीर जख्म है, उसके सिर के कुछ बाल उखड़े हुए हैं और उसके शरीर पर नाखूनों से नोंचे जाने के निशान भी हैं। 

'क्रूरता की सारी हदें पार'

पोरवाल ने कहा, 'लड़की की हालत देखकर लगता है कि उसे गोद लेने वाली महिला बेहद विकृत मानसिकता की शिकार है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं।' बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस ने इस महिला पर 'हल्की' धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है और मामले में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और अन्य गंभीर प्रावधान जोड़े जाने चाहिए। एमआईजी थाना प्रभारी वर्मा ने कहा कि लड़की के बयान और उसका इलाज कर रहे डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर में उचित धाराएं जोड़ी जाएंगी।