बाइक चलाने से पहले जान लें ये बात / सरकार के नये आदेश के बाद बदल गया है टू-व्हीलर पर बैठने का तरीका

केंद्र सरकार यातायात सुरक्षा को लगातार बेहतर करने पर काम कर रही है। यही कारण है कि कुछ नियमों में बदलाव भी किया जा रहा है। हाल ही में मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए आई है। पिछले महीने ही एक गाइडलाइन में कहा गया कि बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है।

News18 : Sep 13, 2020, 08:05 AM
Delhi: केंद्र सरकार यातायात सुरक्षा को लगातार बेहतर करने पर काम कर रही है। यही कारण है कि कुछ नियमों में बदलाव भी किया जा रहा है। हाल ही में मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक (New Guidelines for two wheeler) की सवारी करने वाले लोगों के लिए आई है। पिछले महीने ही एक गाइडलाइन में कहा गया कि बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। फिलहाल अधिकतर बाइक्स में यह सुविधा नहीं है।

इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। गाइडलाइन में कहा गया ​है कि बाइक के पिछले पहिये के बाईं तरफ कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे। परिवहन मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी।

मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर बैठ नहीं सकेगा। हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अधिकतम 3।5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं होगी।