Dainik Bhaskar : Apr 07, 2020, 12:44 PM
दिल्ली.. देश में 21 दिन के लॉकडाउन को आज दो हफ्ते पूरे हो रहे हैं। इसी बीच, सरकार में लॉकडाउन से बाहर निकलने के तरीकाें पर मंथन शुरू हो चुका है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि 14 अप्रैल के बाद लाॅकडाउन खत्म हाेगा या आगे बढ़ेगा। सरकार की तैयारी है कि यह जब भी खत्म हाे, तब लोगों को राहत देने के साथ-साथ संक्रमण के खतरे से भी बचाया जाए। एक ड्राफ्ट प्लान में राज्यों को चार हिस्सों में बांटकर लाॅकडाउन खाेलने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार, जिस जिले में कोई मरीज नहीं होगा, वहां लोगों को कुछ शर्तों के साथ जिले के अंदर आवाजाही की इजाजत होगी। कुछ जिलों में रेल और बस के साथ-साथ विमान सेवा भी शुरू हो सकती हैं। रेल सर्विस शुरू होती है तो ट्रेन की मिडिल बर्थ बुक नहीं होगी। ज्यादातर जिलों में स्कूल-कॉलेज, पार्क, सिनेमाघर, व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठान बंद ही रहेंगे। ट्रेनें उन जिलों में नहीं रुकेंगी, जहां एक भी कोरोना संक्रमित मरीज हाेगा।इसी बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी ने सभी मंत्रियाें काे काेराेनावायरस का आर्थिक असर कम से कम करने के लिए युद्ध स्तर पर याेजनाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्हाेंने कहा कि यह संकट हमारे लिए ‘मेक इन इंडिया’ काे बढ़ावा देने और दूसरे देशाें पर निर्भरता घटाने का अवसर लाया है। उन्होंने वीडियाे काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये कैबिनेट की बैठक ली।
ट्रेन में मिडिल बर्थ बुक नहीं हाेगी, थर्मल स्कैनिंग हाेगी
रेल, बस और विमान यात्रियाें के अलावा यहां काम करने वालाें के लिए अलग-अलग एहतियात बताई गई हैं। अदालत, कुरियर सर्विस, रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग जरूरी हाेगी। ट्रेन में मिडिल बर्थ बुक नहीं होगी। प्लेटफाॅर्म टिकट महंगा करने का सुझाव है। टीटीई इन्फ्रारेड थर्मामीटर से जांच करेगा। ट्रेन में यात्रियों को मास्क और सैनिटाइजर पाउच देने का भी सुझाव है। एयरपोर्ट पर बुजुर्ग, गर्भवती और बच्चों के लिए बोर्डिंग पास के लिए अलग लाइन होगी। विमान के समय से तीन घंटे पहले यात्री को एयरपोर्ट में जाने की इजाजत नहीं होगी।
स्टेज-4: जरूरी सुविधाएं चलेंगी, 65 से ऊपर के लाेग घर से नहीं निकलेंगे
दूसरे राज्य में नहीं जा सकेंगे। ट्रेन में अनारक्षित टिकट नहीं मिलेगा। बस-ट्रेन में क्षमता से एक तिहाई कम टिकट बुक होंगे। जिस जिले में केस नहीं होगा, वहां इंडस्ट्री शुरू होगी। लेकिन, श्रमिक उसी जिले के होंगे। जिन शहरों में केस होंगे, वहां परिवहन बंद रहेगा। सभी धर्मस्थल, शिक्षण संस्थान आदि बंद ही रहेंगे।स्टेज-3: घरेलू विमानाें से यात्रा होगी, लेकिन संक्रमित जिले में नहीं
दूसरे राज्याें में नहीं जा सकेंगे। घरेलू विमान चलेंगे। जिस जिले में मरीज होगा, वहां आवाजाही बंद रहेगी। बाकी जिलों में आ-जा सकेंगे। जिन जिलों में कोई मरीज नहीं होगा, वहां गैर जरूरी सामान भी आ-जा सकेगा। स्टेज-4 और स्टेज-3 में करीब-करीब एक समान पाबंदियां होंगी।स्टेज-2: स्कूल-काॅलेज बंद ही रहेंगे, शाॅपिंग माॅल-सिनेमाघर खुलेंगे
दूसरे राज्य में रेल और सड़क मार्ग से आ-जा सकेंगे। लेकिन, यह देखा जाएगा कि बीच में स्टेज-3 और स्टेज-4 का शहर न आए। विमान से निचली स्टेज के शहराें में जा सकेंगे। सिर्फ वहीं जा सकेंगे, जहां 28 दिन से एक भी केस नहीं आया हो। इंडस्ट्री में राज्य के किसी भी हिस्से से मजदूर काम कर सकेंगे।स्टेज-1: स्कूल-काॅलेज शुरू होंगे, पर कमरे में 50 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे
रेल या सड़क मार्ग से एक से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत होगी। स्टेज-3 और स्टेज-4 शहराें में नहीं जा सकेंगे। उन जिलों में ट्रेन नहीं रुकेगी, जहां मरीज होगा। जिन जिलों में 28 दिन में मरीज नहीं आया होगा, वहां आने-जाने की इजाजत होगी। धार्मिक स्थल खुल सकेंगे।
ट्रेन में मिडिल बर्थ बुक नहीं हाेगी, थर्मल स्कैनिंग हाेगी
रेल, बस और विमान यात्रियाें के अलावा यहां काम करने वालाें के लिए अलग-अलग एहतियात बताई गई हैं। अदालत, कुरियर सर्विस, रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग जरूरी हाेगी। ट्रेन में मिडिल बर्थ बुक नहीं होगी। प्लेटफाॅर्म टिकट महंगा करने का सुझाव है। टीटीई इन्फ्रारेड थर्मामीटर से जांच करेगा। ट्रेन में यात्रियों को मास्क और सैनिटाइजर पाउच देने का भी सुझाव है। एयरपोर्ट पर बुजुर्ग, गर्भवती और बच्चों के लिए बोर्डिंग पास के लिए अलग लाइन होगी। विमान के समय से तीन घंटे पहले यात्री को एयरपोर्ट में जाने की इजाजत नहीं होगी।
स्टेज-4: जरूरी सुविधाएं चलेंगी, 65 से ऊपर के लाेग घर से नहीं निकलेंगे
दूसरे राज्य में नहीं जा सकेंगे। ट्रेन में अनारक्षित टिकट नहीं मिलेगा। बस-ट्रेन में क्षमता से एक तिहाई कम टिकट बुक होंगे। जिस जिले में केस नहीं होगा, वहां इंडस्ट्री शुरू होगी। लेकिन, श्रमिक उसी जिले के होंगे। जिन शहरों में केस होंगे, वहां परिवहन बंद रहेगा। सभी धर्मस्थल, शिक्षण संस्थान आदि बंद ही रहेंगे।स्टेज-3: घरेलू विमानाें से यात्रा होगी, लेकिन संक्रमित जिले में नहीं
दूसरे राज्याें में नहीं जा सकेंगे। घरेलू विमान चलेंगे। जिस जिले में मरीज होगा, वहां आवाजाही बंद रहेगी। बाकी जिलों में आ-जा सकेंगे। जिन जिलों में कोई मरीज नहीं होगा, वहां गैर जरूरी सामान भी आ-जा सकेगा। स्टेज-4 और स्टेज-3 में करीब-करीब एक समान पाबंदियां होंगी।स्टेज-2: स्कूल-काॅलेज बंद ही रहेंगे, शाॅपिंग माॅल-सिनेमाघर खुलेंगे
दूसरे राज्य में रेल और सड़क मार्ग से आ-जा सकेंगे। लेकिन, यह देखा जाएगा कि बीच में स्टेज-3 और स्टेज-4 का शहर न आए। विमान से निचली स्टेज के शहराें में जा सकेंगे। सिर्फ वहीं जा सकेंगे, जहां 28 दिन से एक भी केस नहीं आया हो। इंडस्ट्री में राज्य के किसी भी हिस्से से मजदूर काम कर सकेंगे।स्टेज-1: स्कूल-काॅलेज शुरू होंगे, पर कमरे में 50 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे
रेल या सड़क मार्ग से एक से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत होगी। स्टेज-3 और स्टेज-4 शहराें में नहीं जा सकेंगे। उन जिलों में ट्रेन नहीं रुकेगी, जहां मरीज होगा। जिन जिलों में 28 दिन में मरीज नहीं आया होगा, वहां आने-जाने की इजाजत होगी। धार्मिक स्थल खुल सकेंगे।