US Presidential Election / 34 मामलों में ट्रंप हुए दोषी करार, क्या अब लड़ पाएंगे चुनाव?

Vikrant Shekhawat : May 31, 2024, 09:50 AM
US Presidential Election: पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अदालत ने 34 मामलों में दोषी ठहराया है. वह अमेरिकी इतिहास के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्हें किसी अपराधी मामले में दोषी ठहराया गया है. केस की शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप खुद को निर्दोष बताते आए हैं और दोषी करार होने के बाद उन्होंने इसको अपने खिलाफ एक साजिश का हिस्सा बताया है.

नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने हैं और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं. ऐसे में ये सवाल भी उठने लगे है कि क्या ट्रंप दोषी करार होने के बाद भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनको कितने साल की सजा हो सकती है और क्या अगर ट्रंप को जेल हुई तो इसका चुनाव प्रचार पर क्या असर पड़ेगा?

कब सुनाई जाएगी सजा?

ट्रंप को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है, लेकिन उनकी सजा का ऐलान अभी नहीं हो पाया है. सजा की घोषणा 11 जुलाई को होनी है. कानून के हिसाब से उन्हें अधिकतम चार साल की सजा हो सकती है. सजा का ऐलान रिपब्लिकन पार्टी के अधिवेशन से ठीक पहले होगा.

15 जुलाई को होने वाले अधिवेशन में ही ट्रंप की उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा होनी है. उनकी सजा का असर 5 नवंबर को होने वाले चुनाव पर सीधा असर डालेगी. हालांकि इस अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले अन्य लोगों को अक्सर कम सजा और जुर्माना भरना पड़ता है.

क्या ट्रंप लड़ सकते हैं चुनाव?

अमेरिकी कानून के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप दोषी ठहराए जाने के बाद भी चुनाव लड़ सकते हैं. फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद ट्रंप की कैंपेन टीम ने चंदा जुटाने के लिए एक अपील जारी की, जिसका टाइटल मैं एक राजनीतिक कैदी हूं दिया गया है. साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि वह शुक्रवार की सुबह पत्रकारों के साथ कांफ्रेंस करेंगे.

अमेरिकी संविधान के मुताबिक ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं. संविधान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष की आयु और जन्मजात अमेरिकी नागरिक होने की ही शर्त है. यानी जेल से भी ट्रंप चुनाव लड़ सकते हैं . हां यह आशंका बनी हुई है कि जेल में ट्रंप की हत्या हो सकती है, क्योंकि वहां पर सीक्रेट सर्विस के लोग ट्रंप की सुरक्षा में नहीं रहेंगे.

किन मामलों में दोषी ठहराए गए?

डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर के 34 मामले दर्ज थे जिनमें चुनाव के नतीजों में हेर फेर करने की साजिश रचना, सेक्सुअल एनकाउंटर और रिश्वत देने जैसे मामले शामिल हैं.

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