Live Hindustan : Sep 06, 2019, 08:42 PM
रांची में एक ट्रैफिक कांस्टेबल को नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 34 हजार रुपये का चालान किया गया है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने गश्त के दौरान देखा कि एक शख्स बिना हेलमेट के जा रहा है, जिसके बाद उसके पकड़ा गया।
कांस्टेबल राकेश कुमार टू-व्हीलर पर बिना हेलमेट असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ट्रैफिक) परमेश्वर के साथ बाइक पर जा रहा था। दोनों को प्लाजा चौक पर रोका गया। उसे सामान्य जुर्माने के मुकाबले में डबल जुर्माना गया गया क्योंकि नए कानून के मुताबिक अगर खुद पुलिसकर्मी इस तरह की गलतियां करते पाए जाते हैं तो उन पर डबल जुर्माने का प्रावधान किया गया है।ऐसी पहली रिपोर्ट सामने आई है जब एक ट्रैफिक पुलिस को नए नियम लागू होने के बाद का जुर्माना किया गया है। रांची के ट्रैफिक सुपरिटेंडेट ऑफ पुलिस (एसपी) अजीत पीटर डुंगडुंग ने कहा- “दोनों को उस वक्त पकड़ा गया जब वे दोनों गुरूवार की रात बाइक पर वापस अपने घर लौट रहे थे।”डुंगडुंग ने कहा- मैनें यह पाया कि बिना हेलमेट के लोग बाइक पर एक शख्स जा रहा है। जब उसे रोका गया और ड्राईविंग लाइसेंस मांगा गया, वे पॉल्यूशन समेत कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 34 हजार रुपये का चालान किया गया है जबकि वास्तव में यह चालान 17 हजार रुपये का था।ट्रैफिक एसपी ने कहा- “राय जो कि प्लाजा चौक के इंचार्ज हैं, उन्होंने कांस्टेबल से कहा कि वह घर तक छोड़ दें। हालांकि, जुर्माना केवल ड्राईवर पर ही लगाया जा सकता है, ऐसे में हमने यह फैसला किया है कि विभागीय कार्रवाई भी करेंगे।”
कांस्टेबल राकेश कुमार टू-व्हीलर पर बिना हेलमेट असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ट्रैफिक) परमेश्वर के साथ बाइक पर जा रहा था। दोनों को प्लाजा चौक पर रोका गया। उसे सामान्य जुर्माने के मुकाबले में डबल जुर्माना गया गया क्योंकि नए कानून के मुताबिक अगर खुद पुलिसकर्मी इस तरह की गलतियां करते पाए जाते हैं तो उन पर डबल जुर्माने का प्रावधान किया गया है।ऐसी पहली रिपोर्ट सामने आई है जब एक ट्रैफिक पुलिस को नए नियम लागू होने के बाद का जुर्माना किया गया है। रांची के ट्रैफिक सुपरिटेंडेट ऑफ पुलिस (एसपी) अजीत पीटर डुंगडुंग ने कहा- “दोनों को उस वक्त पकड़ा गया जब वे दोनों गुरूवार की रात बाइक पर वापस अपने घर लौट रहे थे।”डुंगडुंग ने कहा- मैनें यह पाया कि बिना हेलमेट के लोग बाइक पर एक शख्स जा रहा है। जब उसे रोका गया और ड्राईविंग लाइसेंस मांगा गया, वे पॉल्यूशन समेत कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 34 हजार रुपये का चालान किया गया है जबकि वास्तव में यह चालान 17 हजार रुपये का था।ट्रैफिक एसपी ने कहा- “राय जो कि प्लाजा चौक के इंचार्ज हैं, उन्होंने कांस्टेबल से कहा कि वह घर तक छोड़ दें। हालांकि, जुर्माना केवल ड्राईवर पर ही लगाया जा सकता है, ऐसे में हमने यह फैसला किया है कि विभागीय कार्रवाई भी करेंगे।”