देश / नए ड्रोन नियमों के तहत आने वाले दिनों में भारत में एयर टैक्सी संभव: उड्डयन मंत्री

केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कहा, “मुझे लगता है…जिस तरह से हमें सड़कों पर टैक्सी दिखती हैं उसी तरह नए ड्रोन नियम के तहत आसमान में भी टैक्सी दिखने की संभावना है।” दरअसल, केंद्र ने ड्रोन संचालन के नियमों में छूट की घोषणा करते हुए आवश्यक फॉर्म्स/मंज़ूरियों की संख्या को 25 से घटाकर 5 कर दिया है।

Vikrant Shekhawat : Aug 27, 2021, 07:58 AM
नयी दिल्ली: नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बृहस्पतिवार को घोषित ड्रोन नियमों के तहत आने वाले दिनों में एयर टैक्सी संभव होगी जो सड़कों के बजाय हवाई क्षेत्र में परिचालित होगी।

सिंधिया ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "वैश्विक स्तर पर हवाई टैक्सी के संबंध में शोध और आविष्कार किए जा रहे हैं और कई स्टार्टअप सामने आ रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "वह समय दूर नहीं है जब आप सड़कों पर उबर आदि की तरह हवा में ड्रोन नीति के तहत टैक्सियां देखेंगे। मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है।" उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और बीसीएएस (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ताकि "शत्रु ड्रोन विरोधी तकनीक’’ को जल्दी विकसित और अपनाया जा सके।

नागर विमानन मंत्रालय ने 25 अगस्त की एक अधिसूचना में देश में ड्रोन परिचालन के लिए भरे जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की संख्या 25 से घटा कर पांच कर दी और परिचालक से लिए जाने वाले शुल्क के प्रकारों को 72 से घटाकर चार कर दिया है।