Lok Sabha Election / विधानसभा चुनाव जीतने वाले सभी बीजेपी सांसदों ने दिया इस्तीफा- बालकनाथ बने रहेंगे MP!

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने कई सांसदों को उतारा था, जिसमें कई ने जीत भी हासिल की. इसमें नरेंद्र सिंह तोमर, राजवर्धन सिंह राठौर और प्रह्लाद पटेल जैसे दिग्गज शामिल हैं. इन सांसदों ने अब बुधवार को संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. बीजेपी के इन नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंपा.

Vikrant Shekhawat : Dec 06, 2023, 02:22 PM
Lok Sabha Election: पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने कई सांसदों को उतारा था, जिसमें कई ने जीत भी हासिल की. इसमें नरेंद्र सिंह तोमर, राजवर्धन सिंह राठौर और प्रह्लाद पटेल जैसे दिग्गज शामिल हैं. इन सांसदों ने अब बुधवार को संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. बीजेपी के इन नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंपा.

इस्तीफा देने वालों में किरोड़ी लाल मीणा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद पटेल, राजवर्धन सिंह राठौर, दीया कुमारी, रीति पाठक और अरुण साव, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह हैं. इन सांसदों की ओम बिरला से हुई मुलाकात के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे. हालांकि बाबा बालकनाथ का इस्तीफा अभी नहीं हुआ है. किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है.

बता दें कि बाबा बालकनाथ का नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है. इस्तीफा देने वाले सांसदों की लिस्ट में उनका नाम नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी उन्हें सांसद बनाए रखेगी. इसका मतलब ये होगा कि वो सीएम की रेस से भी बाहर हो जाएंगे.

इस्तीफा देने वालों सांसदों की लिस्ट

नरेंद्र सिंह तोमर

प्रह्लाद सिंह पटेल

राकेश सिंह

राज्यवर्धन सिंह राठौड़

दीया कुमारी

उदय प्रताप सिंह

किरोड़ी लाल मीणा

रिती पाठक

अरुण साव

गोमती साई

क्या कहता है नियम?

बता दें कि लोकसभा सदस्य अपने राज्य की विधानसभा चुनावों में उतरे और जीत दर्ज की उन सबको तय एमएलए या एमपी में से किसी एक सीट को चुनना होता है. यह काम 14 दिन में करना होता है.

सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी कुमार दुबे के मुताबिक, संविधान के अनुच्छेद 101 (2) के मुताबिक, विधानसभा चुनाव जीतने वाले व्यक्ति को नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिन के अंदर किसी एक सदन से इस्तीफा देना होता है. दो लोकसभा या दो विधानसभाओं से एक साथ चुनाव लड़ने और जीतने में नोटिफिकेशन के 14 दिन के अंदर किसी एक सीट से इस्तीफा देने का नियम है.