इलाहाबाद / इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, 100 मीटर से ज़्यादा दूर ना निकाली जाए बारात

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि शादी घर के 100 मीटर के दायरे में ही बारात निकाली जाए और उल्लंघन पर शादी घर से जुर्माना वसूला जाए। साथ ही, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि तेज़ आवाज़ में डीजे बजाने को लेकर शादी घर पर पहली बार ₹1 लाख, फिर ₹5 लाख और तीसरी बार ₹10 लाख जुर्माना लगाया जाए।

Jansatta : Sep 28, 2019, 01:17 PM
इलाहाबाद.  ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) और यातायात बाधित होने की समस्या के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गुरुवार (26 सितंबर) को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने डीजे बजाने, सड़क पर बारात घुमाने आदि को लेकर यह सख्ती बरती है। ट्रैफिक रूल्स (New Traffic Rules) की तरह अब डीजे वाले नियम का उल्लंघन करने पर भी भारी-भरकम जुर्माना (hefty fines) देना पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पीकेएस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।

तीसरी बार गलती की तो 10 लाख का जुर्मानाः हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अब पहली बार डीजे बजाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं दूसरी बार ऐसी हरकत की तो 5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं तीसरी बार डीजे बजाया तो 10 लाख रुपए की चपत लग जाएगी।

बारातों पर भी सख्तीः ध्वनि प्रदूषण और यातायात में पैदा होने वाले अवरोध के मद्देनजर हाईकोर्ट ने बारातों पर भी सख्ती लागू कर दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब शादी-ब्याह में बारात सड़क पर ज्यादा दूर तक नहीं घुमाई जा सकेगी। इसके लिए शादी घर या मैरिज हॉल से 100 मीटर की दूरी निर्धारित की गई है। इस मामले पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

विकास प्राधिकरण से मांगी रिपोर्टः मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि किसी शादी घर में ज्यादा तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम के इस्तेमाल की शिकायत पर भी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण से सुनवाई की अगली तारीख तक इस मामले पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। गौरतलब है कि शहरों में कई बारात घर आवासीय इलाकों के बीच स्थित है, ऐसे में इनमें देर रात तक बजने वाले साउंड सिस्टम से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसी के चलते कोर्ट ने इस मामले में सख्ती बरती है।