देश / दिल्ली सरकार का आदेश, करना होगा 50% सरकारी कर्मचारियों को घर से काम

दिल्ली में भी अन्य राज्यों की तरह कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। इस बीच, दिल्ली सरकार ने एक औपचारिक आदेश जारी किया है जिसके तहत केवल 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी ही कार्यालय में आ पाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।

दिल्ली में भी अन्य राज्यों की तरह कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। इस बीच, दिल्ली सरकार ने एक औपचारिक आदेश जारी किया है जिसके तहत केवल 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी ही कार्यालय में आ पाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।

दिल्ली सरकार ने कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में एक औपचारिक आदेश जारी किया है। यह आदेश ग्रेड -1 और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों पर 31 दिसंबर तक लागू रहेगा।

देश की राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालयों में बुलाने और घर से दिल्ली सरकार के 50 प्रतिशत काम करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी है।

डीडीएमए द्वारा जारी आदेश

इससे पहले, दिल्ली सरकार के दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने एक ही समय में कार्यालय में उपस्थित होने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या को कम करने का फैसला किया है और यह निर्णय लिया गया है कि ग्रेड 1 से नीचे के अधिकारियों सहित 50% कर्मचारी ही कार्यालय में सक्षम होंगे। आना। निजी कार्यालयों को भी इसी तरह का निर्णय लेने की सलाह दी गई है।

हालांकि, यह आदेश स्वास्थ्य विभाग और उससे जुड़े सभी कार्यालयों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवाओं, जिला प्रशासन, बिजली, जल, स्वच्छता, आपदा प्रबंधन, नगरपालिका सेवाओं पर लागू नहीं होगा।

निजी कार्यालयों और संस्थानों को सलाह दी गई है कि वे कार्यालय समय और कर्मचारियों के कर्तव्यों में इस तरह से बदलाव करें कि एक ही समय में कार्यालय में उपस्थित होने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हो। निजी कार्यालयों और संगठनों को सलाह दी गई है कि वे जितना संभव हो सके होम (डब्ल्यूएफएच) से कार्य को अपनाएं।