दिल्ली / दिल्ली में होटलों व रेस्टोरेंट्स को अभी शराब परोसने की अनुमति नहीं: आबकारी विभाग

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने कहा है कि होटलों और रेस्टोरेंट्स को अभी शराब परोसने की अनुमति नहीं है। विभाग ने एक आदेश में कहा कि अगले आदेश तक होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में बार बंद रहेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने रेस्टोरेंट्स को 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी।

Vikrant Shekhawat : Jun 15, 2021, 03:35 PM
नई दिल्ली: दिल्ली के आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभी राजधानी के होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स के बार में शराब नहीं परोसी जाएगी। कोविड-19 के मामलों में कमी होने के बाद राजधानी में शराब की दुकानें और रेस्टोरेंट्स को दोबारा खोल दिया गया है। देश में संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में इन्हें बंद कर दिया गया था।

दिल्ली के आबकारी विभाग ने सोमवार को एक बयान में स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स में बार बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया कि बाजारों, मॉल और बाजार परिसरों (कंटेनमेंट जोन के बाहर) में सभी शराब की दुकानों को सुबह 10 से रात आठ बजे के बीच खोलने की अनुमति है। शहर में शराब की दुकानें छह जून को दोबारा खुलीं थी।

अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार के सोमवार से रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति देने के बाद होटल, क्लब और रेस्टोरेट्स में बार खोलने के संबंध में कई सवाल पूछे जा रहे थे, जिसके बाद यह स्पष्टीकरण दिया गया।

दिल्ली में करीब दो महीने से बंद रेस्टोरेंट्स को 50 फीसदी की क्षमता के साथ उसमें 21 जून तक ट्रायल के तौर पर बैठकर खाने (डाईन-इन) सुविधा देने की इजाजत दे दी।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के सभी बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल और रेस्टोरेंट (50 प्रतिशत बैठने की क्षमता तक) को ट्रायल के आधार पर 14 जून की सुबह पांच बजे से 21 जून की सुबह पांच बजे तक एक सप्ताह के लिए काम करने की अनुमति दी है।

डीडीएमए ने साथ ही सचेत किया था कि यदि यह पाया जाता है कि बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल और रेस्टोरेंट में कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जा रहा है, या यदि दिल्ली में लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर और संक्रमितों की संख्या बढ़ती है, तो इन केंद्रों को बिना कोई देर किए तुरंत बंद कर दिया जाएगा ताकि दिल्ली में संक्रमण की अगली लहर की हर आशंका को रोका जा सके।