AajTak : Dec 26, 2019, 06:15 PM
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मस्जिद के अवशेष समिति को देने की मांग की है। बाबरी एक्शन कमेटी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बाबरी मस्जिद का हिस्सा अभी भी वहां मौजूद है। बाबरी एक्शन कमेटी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई के दौरान कभी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि आखिर मस्जिद के अवशेष का क्या होगा। लिहाजा जब अवशेष को हटाया जाए तो उन्हें अवशेष सौंप दिया जाए। अवशेष सौंपने की मांग
बाबरी एक्शन कमेटी अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में क्यूरेटिव याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने जा रही है। क्यूरेटिव याचिका के साथ एक अर्जी लगाई जाएगी, जिसमें बाबरी मस्जिद के अवशेष सौंपने की मांग भी की जाएगी।
इससे पहले 2 दिसंबर को अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहली पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। पक्षकार एम सिद्दीकी ने कोर्ट में 217 पन्नों की पुनर्विचार याचिका दाखिल की। सिद्दीकी की तरफ से मांग की गई कि संविधान पीठ के आदेश पर रोक लगाई जाए, जिसमें कोर्ट ने विवादित जमीन को राम मंदिर के पक्ष दिया था।
SC में 18 पुनर्विचार याचिका खारिज
सिद्दीकी समेत इस फैसले पर कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी। मामले में 9 याचिकाएं पक्षकार की ओर से, जबकि 9 अन्य याचिकाकर्ता की ओर से लगाई गई थी।
हालांकि 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने अयोध्या मामले में दाखिल सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था। बंद चैंबर में पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने 18 अर्जियों पर सुनवाई की और सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। इस मामले में 9 याचिकाएं पक्षकार की ओर से, जबकि 9 अन्य याचिकाकर्ता की ओर से लगाई गई थी।
बाबरी एक्शन कमेटी अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में क्यूरेटिव याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने जा रही है। क्यूरेटिव याचिका के साथ एक अर्जी लगाई जाएगी, जिसमें बाबरी मस्जिद के अवशेष सौंपने की मांग भी की जाएगी।
इससे पहले 2 दिसंबर को अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहली पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। पक्षकार एम सिद्दीकी ने कोर्ट में 217 पन्नों की पुनर्विचार याचिका दाखिल की। सिद्दीकी की तरफ से मांग की गई कि संविधान पीठ के आदेश पर रोक लगाई जाए, जिसमें कोर्ट ने विवादित जमीन को राम मंदिर के पक्ष दिया था।
SC में 18 पुनर्विचार याचिका खारिज
सिद्दीकी समेत इस फैसले पर कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी। मामले में 9 याचिकाएं पक्षकार की ओर से, जबकि 9 अन्य याचिकाकर्ता की ओर से लगाई गई थी।
हालांकि 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने अयोध्या मामले में दाखिल सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था। बंद चैंबर में पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने 18 अर्जियों पर सुनवाई की और सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। इस मामले में 9 याचिकाएं पक्षकार की ओर से, जबकि 9 अन्य याचिकाकर्ता की ओर से लगाई गई थी।