महाराष्ट्र / पहले जेल का खाना खाइए: घर से भोजन मंगाने के अनिल देशमुख के निवेदन पर कोर्ट

एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के उस निवेदन को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने जेल में घर का भोजन मंगाने के लिए कहा था। जज ने कहा, "आप पहले जेल का खाना खाइए...अगर सही नहीं रहा तो मैं विचार करूंगा।" हालांकि, कोर्ट ने उनकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उनके लिए बेड की मंज़ूरी दे दी।

Vikrant Shekhawat : Nov 16, 2021, 07:25 AM
मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मुंबई सेशंस कोर्ट के विशेष PMLA कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजने का निर्देश दिया. सोमवार को देशमुख की कस्टडी की अवधि खत्म हो गई थी. इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. दूसरी तरफ सचिन वाजे (Sachin Waze) को भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

अनिल देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने कोर्ट से देशमुख की उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए घर का खाना मंगवाने की इजाजत मांगी. कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी. कोर्ट ने कहा पहले जेल का खाना खाएं. अगर तबीयत बिगड़ती है तो देखेंगे. लेकिन उनकी तबीयत को देखते हुए घर से बेड मंगवाने की मांग कोर्ट ने मान ली. अनिल देशमुख को आर्थर रोड जेल भेजा गया है.

अनिल देशमुख की आर्थर रोड जेल में रवानगी 

इससे पहले छुट्टी के दौरान लगने वाली उच्च न्यायालय की विशेष एकलपीठ ने अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेजा था. 12 तारीख के बाद यह कस्टडी 15 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई थी. अब एक बार फिर उन्हें ईडी की बजाए 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया है. 29 नवंबर तक देशमुख मुंबई के आर्थर रोड जेल में रहेंगे.

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने उन पर आरोप लगाया था कि वे सचिन वाजे सहित पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल 100 करोड़ की वसूली के लिए कर रहे हैं. इसके बाद बढ़ते हुए विवाद को देखते हुए उन्हें महाराष्ट्र के गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. सचिन वाजे ने भी बाद में यह कबूल किया कि आर्केस्ट्रा और बार मालिकों से 4.7 करोड़ रुपए वसूल करने के बाद उसने ये पैसे अनिल देशमुख तक पहुंचाए. इस मामले में जांच शुरू है. सीबीआई ने इस बारे में चार्जशीट फाइल की है. अब ईडी इसकी जांच कर रही है.

5 बार समन्स, 5 बार छापेमारियां फिर 12 घंटे की पूछताछ के बाद हुए थे अरेस्ट 

पांच बार समन भेजे जाने के बावजूद अनिल देशमुख ईडी की पूछताछ में हाजिर नहीं हो रहे थे. इस बीच ईडी और सीबीआई ने उनके मुंबई और नागपुर स्थित अलग-अलग ठिकानों पर कई बार छापेमारियां भी कीं. इसके बाद अचानक 2 नवंबर को वे ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए खुद हाजिर हो गए. 12 घंटे तक पूछताछ चली. रात एक बजे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया.