Pakistan News / ATS को देख भागे फवाद चौधरी, कार से छलांग लगाकर पहुंचे हाई कोर्ट

अपनी रिहाई के कुछ देर बाद ही पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के नेता फवाद चौधरी गिरफ्तारी से बचने के लिए गाड़ी में से कूद गए और वह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस चले गए. इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह वापस लौटने के लिए अपनी कार में बैठे ही थे कि उन्हें एंटी टेररिज्म स्क्वाड को अपनी ओर आते हुए देखा. जैसे ही फवाद ने पुलिसकर्मियों को अपनी ओर आते हुए देखा वह अपनी कार से निकलकर फवाद हाई कोर्ट परिसर में अंदर भाग गए.

Vikrant Shekhawat : May 16, 2023, 05:34 PM
Pakistan News: अपनी रिहाई के कुछ देर बाद ही पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के नेता फवाद चौधरी गिरफ्तारी से बचने के लिए गाड़ी में से कूद गए और वह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस चले गए. इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह वापस लौटने के लिए अपनी कार में बैठे ही थे कि उन्हें एंटी टेररिज्म स्क्वाड को अपनी ओर आते हुए देखा. जैसे ही फवाद ने पुलिसकर्मियों को अपनी ओर आते हुए देखा वह अपनी कार से निकलकर फवाद हाई कोर्ट परिसर में अंदर भाग गए. यहां पर आश्चर्य की बात ये है कि पुलिस ने हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी फवाद को गिरफ्तार करने की कोशिश की.

दरअसल फवाद ने अपनी जमानत के दौरान हाई कोर्ट में कहा है कि उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया है और वह विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं हुए थे. इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई नेताओं फवाद, शिरीन मजारी और सीनेटर फलक नाज की गिरफ्तारी को सार्वजनिक अध्यादेश के रखरखाव के एक्ट 3 के अंतर्गत अवैध घोषित किया है.

पीटीआई नेताओं को रिहा करने का आदेश जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत ने अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जारी किया है. फवाद चौधरी की सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से बैरिस्टर जहांगीर जादून बेंच के सामने उपस्थित हुए.

उन्होंने अदालत के सामने कुछ फैक्ट्स रखने की इजाजत मांगी. जिस दौरान उन्होंने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश की कॉपी न तो आईजी ऑफिस को दी गई है, और न ही लॉ अधिकारियों को. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि याचिका पर पीटीआई नेता का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है. हालांकि इस दलील पर जज ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि यह देखना जज का काम है कि बायोमेट्रिक हुआ है या नहीं.