Om Prakash Chautala / आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार, 26 मई को सजा पर सुनवाई

आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया है. अदालत में 26 मई को सजा पर बहस होगी.

Vikrant Shekhawat : May 21, 2022, 06:33 PM
Om Prakash Chautala: आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया है. अदालत में 26 मई को सजा पर बहस होगी.


शनिवार को सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट रूम में मौजूद रहे. अदालत में पूर्व सीएम की सजा पर 26 मई को बहस होगी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दो दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. 


सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें बताया गया था कि ओपी चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाई है. ये उनकी आय से कहीं ज्यादा है. वहीं चौटाला परिवार इन आरोपों को हमेशा से ही राजनीति से प्रेरित बताता रहा है.  


ईडी ने 3.68 करोड़ की संपत्ति की थी जब्त 

साल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख रुपये की संपत्तियों को जब्त कर लिया था. इन संपत्तियों में ओमप्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल थे. जब्त की गई संपत्तियां नई दिल्ली और हरियाणा के पंचकूला और सिरसा जिले में हैं. ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज एफआईआर को लेकर हुई थी. 


तिहाड़ में काट चुके हैं 10 साल की सजा 

गौरतलब है कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी, 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी करार दिया गया था. इनेलो सुप्रीमो को प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में सात साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा हुई थी. पिछले साल जुलाई में ही ओपी चौटाला दिल्ली की तिहाड़ जेल से सजा पूरी करके बाहर आए थे.