Vikrant Shekhawat : Sep 04, 2021, 12:14 PM
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने संकट में फंसे आम्रपाली ग्रुप के प्रॉजेक्ट्स में घर खरीदने वाले उन ग्राहकों को फटकार लगाई जो जल्द पजेशन तो चाहते हैं, लेकिन बकाया नहीं चुका रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रॉजेक्ट्स के होम बायर्स को कोर्ट ने चेतावनी दी कि वे बकाया दें नहीं तो अलॉटमेंट रद्द कर दिया जाएगा।एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने यह चेतावनी उन घर खरीदारों को दी जिन्होंने सालों पहले फ्लैट खरीदे, लेकिन प्रॉजेक्ट पूरा करने के लिए बकाया नहीं दे रहे हैं। घर खरीदारों से काफी पैसा लेने के बाद भी पजेशन देने में नाकाम रहे आम्रपाली ग्रुप के प्रॉजेक्ट्स को सरकारी निर्माण कंपनी एनबीसीसी ने अपने कब्जे में लिया है। घर खरीदते समय स्वीकार किए पेमेंट प्लान के मुताबिक बकाया जमा करने का आदेश देते हुए जस्टिस यूयू ललित ने कहा, ''वे (घर खरीदार) लस्सी चाहते हैं और मलाई भी। वे फ्लैट चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं देना चाहते। वे चाहते हैं कि एनबीसीसी फ्लैट का निर्माण कर दे और उन्हें सौंप दे।'' सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि बकाया नहीं जमा कराया तो फ्लैट का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।