हरियाणा / हरियाणा में 2 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन; सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट

हरियाणा में 2 अगस्त सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। मॉल के अंदर वाले रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक जबकि अन्य रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों की भर्ती/प्रवेश परीक्षा कोविड-19 एसओपी के तहत आयोजित की जा सकती है।

Vikrant Shekhawat : Jul 25, 2021, 07:39 AM
गुरुग्राम: हरियाणा सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन दो अगस्त तक बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना केसेज में गिरावट आ रही है। वहीं कोरोना की संक्रामक दर भी कम हो रही है। ऐसे में नई छूट के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सेनेटाइजेशन आदि का पालन पहले की ही तरह होता रहेगा। समाचार एजेंसी एएनआई की ट्वीट के मुताबिक दुकानें खुलने का समय सुबह 9 से रात 8 बजे तक होगा। वहीं नाइट कफ्र्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे हफ्ते लागू रहेगा।

50 परसेंट कैपेसिटी संग खुलेंगे रेस्टोरेंट्स

नए निर्देशों के मुताबिक रेस्टोरेंट्स को 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाजत है। मॉल्स में बने रेस्टोरेंट्स के लिए खुलने की समय सीमा सुबह 10 से रात 11 बजे तक होगी। हालांकि मॉल्स के खुलने का समय सुबह 10 से रात 8 बजे तक है। वहीं अन्य रेस्टोरेंट्स सुबह आठ से रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। हालांकि होटल्स में बने रेस्टोरेंट्स पर यह समय सीमा लागू नहीं होगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट्स और फूड प्वॉइंट्स से खाने की होम डिलीवरी रात 11 बजे तक ही हो सकेगी। 

परीक्षाओं के लिए खास निर्देश

इसके अलावा राज्य में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन को लेकर भी जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक विभिन्न यूनिवर्सिटी, संस्थानों और सरकारी विभाग प्रवेश परीक्षाएं और भर्ती परीक्षाएं आयोजित करा सकते हैं। हालांकि इस दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। वहीं यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में बच्चों को विषय से जुड़े संदेह दूर करने के लिए और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बुलाने पर सहमति दी गई है। साथ ही कोचिंग, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग संस्थानों को सख्त दिशा-निर्देशों के साथ खोलने की अनुमति है।

सिनेमा, बार, जिम भी शर्त के साथ खुलेंगे

निर्देश में सिनेमा, बार और जिम को खोलने की अनुमति दी गई है। बार सुबह 10 से रात 11 बजे तक 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। वहीं जिम सुबह 6 से 9 के बीच खुलेंगे, इनकी क्षमता भी केवल 50 फीसदी ही रहेगी। क्लब हाउस और गोल्फ कोर्सेज के ऊपर भी यही निर्देश लागू होगा और इनकी टाइमिंग सुबह 10 से रात 11 की होगी। स्पा सुबह 6 बजे से रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे। शादी और अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। खुले स्थान पर केवल 200 लोगों के जुटने की इजाजत है। मॉल के अंदर बने सिनेमा हॉल 50 परसेंट क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दी गई है।