कोरोना वायरस / हरियाणा में 26 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे रेस्टोरेंट व बार

हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को 26 जुलाई सुबह 5:00 बजे तक बढ़ाते हुए कोविड-19 नियमों का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट्स और बार को सुबह 10:00 बजे से रात 11:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थानों (निजी व सरकारी) को भी खोलने की अनुमति दी गई है।

Vikrant Shekhawat : Jul 18, 2021, 06:16 PM
Coronavirus: हरियाणा सरकार ने आज कोविड-19 लॉकडाउन को 26 जुलाई तक एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया. आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश 26 जुलाई सुबह 5 बजे तक लागू होंगे. हालांकि इसमें नियमों में और छूट दी गई है. नाइट कर्फ्यू सप्ताह के सभी दिनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. रेस्तरां/बार/क्लब के संचालन के घंटे भी बढ़ा दिए गए हैं. रविवार को जारी ऑर्डर के अनुसार ये छूट दी गई हैं.

रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित) को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति है. सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित स्वच्छता सैनिटाइजेश और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करना होगा. रात 11 बजे तक होटल, रेस्तरां और फास्ट फूड ज्वाइंट से होम डिलीवरी की अनुमति है.

गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस/रेस्तरां/बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे कोविड-19 उपयुक्त सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है. सदस्यों या आगंतुकों को मैनजमेंट द्वारा गोल्फ कोर्स में खेलने की अनुमति दी जाएगी, ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके.

सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को अपनाने के बाद जिम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति.

शादियों, अंत्येष्टि / दाह संस्कार में 100 व्यक्तियों तक की अनुमति है, जो कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त पालन के अंडर हैं. शादियां घरों और कोर्ट के अलावा अन्य जगहों पर भी हो सकती हैं.

खुले स्थानों में कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त पालन के अंडर 200 व्यक्तियों तक की सभा की अनुमति होगी.

सिनेमा हॉल (मॉल और स्टैंड-अलोन में) को अधिकतम 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति. जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा.

विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को छात्रों के लिए डाउट्स, प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं और ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए भी खोलने की अनुमति. छात्रावास (कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में) को भी केवल उन छात्रों के लिए खोलने की अनुमति है, जो परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं. उच्च शिक्षा विभाग इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगा.

सभी दुकानों को सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.

मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति.

धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति है कि वे अपेक्षित कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें.