बड़ा फैसला / यहां पेट्रोल खरीदने की लिमिट हुई तय, बाइक में 5 लीटर और कार में 10 लीटर ही भरवा सकेंगे

मिजोरम सरकार ने मंगलवार को ईंधन की मात्रा प्रति वाहन तय कर दी है। अब राज्य में स्कूटर में सिर्फ 3 लीटर और कार में 10 लीटर तक ही पेट्रोल-डीज़ल भरवाया जा सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कोरोना वायरस की वजह से कई जगहों पर लॉकडाउन लगा हुआ है। फ्यूल टैंक समय पर नहीं पहुंच पा रहे है। जिसकी वजह से वहां पर पेट्रोल-डीज़ल की कमी हो गई है। ऐसे में सरकार ने फ्यूल राशनिंग का फैसला लिया है।

News18 : Aug 11, 2020, 04:42 PM
नई दिल्ली। मिजोरम सरकार (Government of Mizoram) ने मंगलवार को ईंधन की मात्रा प्रति वाहन (Fuel Rationing ) तय कर दी है। अब राज्य में स्कूटर में सिर्फ 3 लीटर और कार में 10 लीटर तक ही पेट्रोल-डीज़ल (Petrol Diesel Rationing) भरवाया जा सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कोरोना वायरस की वजह से कई जगहों पर लॉकडाउन लगा हुआ है। फ्यूल टैंक समय पर नहीं पहुंच पा रहे है। जिसकी वजह से वहां पर पेट्रोल-डीज़ल की कमी हो गई है। ऐसे में सरकार ने फ्यूल राशनिंग का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल में पेट्रोलपंप पर लंबी लाइन लग गई है।

अब कार में डलवा सकेंगे सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल- अधिकारियों ने कहा, आदेश के अनुसार, स्कूटरों के लिए 3 लीटर, अन्य दोपहिया वाहनों के लिए 5 लीटर, हल्के मोटर वाहन यानी कार के लिए 10 लीटर (LMV), मैक्सी कैब्स, मिनी ट्रक जिप्सी के लिए 20 लीटर की इज़ाजत है। वहीं, ट्रक और बस के लिए 100 लीटर की अनुमति दी गई है। इसके अलावा पेट्रोलपंप पर गैलन और अन्य किसी भी सामान में ईंधन लेन पर रोक लगा दी गई है।

इन गाड़ियों को मिली छूट- पीटीआई के मुताबिक, जो वाहन चावल और अन्य खाने पीने की चीज़ों को लेकर जा रहा है उसे टैंक फुल करने की इज़ाजत है। अधिकारियों का कहना है कि ये वाहन सामान ढो रहे है इसीलिए इनके लिए ये नया नियम लागू नहीं होगा