देश / बजट से पहले आई बड़ी खुशखबरी, अब बचेगा 100 फीसदी टैक्स, वित्त मंत्री ने जारी की लिस्ट

इनकम टैक्स (Income Tax) मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक सभी के लिए एक जरूरी टैक्स है. इस बार के बजट (Budget 2023) में सरकार टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है. टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाने के अलावा टैक्सपेयर्स के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब को भी लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन इन सब के बीच आप कई अन्य तरीकों से टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.

Vikrant Shekhawat : Jan 09, 2023, 02:23 PM
Income Tax Slab: इनकम टैक्स (Income Tax) मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक सभी के लिए एक जरूरी टैक्स है. इस बार के बजट (Budget 2023) में सरकार टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है. टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाने के अलावा टैक्सपेयर्स के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब को भी लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन इन सब के बीच आप कई अन्य तरीकों से टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की तरफ से लिस्ट जारी कर बताया गया है कि आप किस-किस तरीकों से अपने टैक्स को बचा सकते हैं. 

होम लोन पर मिलेगी छूट 

अगर आपने भी घर बनवाने के लिए बैंक से लोन लिया है तो मंथली किस्त में आपको 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर छूट मिलेगी. इसके साथ ही घर की मरम्मत के लिए आपको 30,000 रुपये तक के लोन पर छूट का फायदा मिलेगा. यह छूट आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 24बी के तहत मिलेगी. 

एनपीएस निवेश पर मिलती है छूट

एनपीएस में निवेश करने वालों को सेक्शन 80सीसीडी (2डी) में छूट का फायदा मिलता है. यह छूट सभी टैक्स स्लैब में आने वालों को मिलती है. बेसिक सैलरी के 10 फीसदी तक के निवेश पर आपको 80सी के तहत अलग फायदा मिलता है. 

ब्याज पर मिलेगी छूट

पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जमा से मिले ब्याज पर भी आईटीआई में छूट का फायदा मिलता है. अगर आपको 10,000 रुपये से कम ब्याज मिल रहा है तो आप उस पर भी टैक्स में छूट पा सकते हैं. वहीं, 10,000 से ज्यादा ब्याज मिलने पर आपको टैक्स देना होता है. 

दान पर भी मिलेगी टैक्स छूट

इसके अलावा आपको दान पर भी टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. सरकार की तरफ से नोटिफाई किए गए कई फंड में दान करने से आपको 100 फीसदी राशि पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है. आपको 80जी के तहत इस छूट का फायदा मिलता है. 

हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलेगी छूट

हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी आपको टैक्स में छूट मिलती है. इस राशि पर आयकर छूट पा सकते हैं. इसमें 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है. वहीं, अगर आप सीनियर सिटीजन्स के इंश्योरेंस पर 30,000 रुपये तक की छूट का फायदा ले सकते हैं.