बिज़नेस / सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगी रोक 30 अप्रैल तक बढ़ाई

नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनज़र अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक यात्री उड़ान सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल-कार्गो ऑपरेशन और विशेष अनुमति वाली उड़ानों पर लागू नहीं होगा। बकौल डीजीसीए, अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को केस-टू-केस आधार पर चयनित मार्गों पर अनुमति दी जा सकती है।

Vikrant Shekhawat : Mar 24, 2021, 09:58 AM
नई दिल्‍ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) ने कोविड-19 के मामलों में एक बार फ‍िर वृद्धि के मद्देनजर मंगलवार को भारत आने और यहां से जाने वाली शेड्यूल वाणिज्यिक अंतरराष्‍ट्रीय उड़ान परिचालन पर लगे प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल, 2021 तक कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह प्रतिबंध उन अंतरराष्‍ट्रीय विमानन सेवाओं और उड़ानों पर लागू नहीं होगा, जो विशेष रूप से नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित हैं।

डीजीसीए के बयान में कहा गया है कि हालांकि अंतरराष्‍ट्रीय शेड्यूल उड़ानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा मार्गो पर केस-टू-केस आधार पर अनुमति दी जा सकती है। वर्तमान में भारत ने कई देशों के साथ एयर बबल समझौतों में प्रवेश किया है। यह दोनों देशों के नागरिकों को किसी भी दिशा में यात्रा करने की अनुमति देता है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी बंद के कारण 25 मार्च, 2020 को यात्री हवाई सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद घरेलू उड़ान सेवाएं 25 मई से फिर से शुरू की गई थीं।

डीजीसीए ने कहा है कि यह प्रतिबंध अंतरराष्‍ट्रीय ऑल-कार्गो ऑपरेशन और विशेष अनुमति वाली उड़ानों पर लागू नहीं होगा। भारत ने 18 देशों के साथ एयर बबल अनुबंध किया है। इसके तहत प्रत्‍येक देश की एयरलाइंस को प्रत्‍येक सप्‍ताह एक निश्चित संख्‍या में भारत के लिए उड़ाने संचालित करने की अनुमति दी जाती है। इसी प्रकार भारतीय एयरलाइंस को इन 18 देशों के शहरों के लिए उड़ान भरने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा वंदे भारत मिशन के तहत देशवासियों को वापस लाने का कार्यक्रम भी निरंतर जारी है।