दिल्ली / ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स की कालाबाज़ारी केस में 'खान चाचा' के मालिक को मिली ज़मानत

ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स की जमाखोरी-कालाबाज़ारी से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 'खान चाचा' रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा को ज़मानत दे दी। कालरा को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि कालरा ने 'व्हाइट कॉलर क्राइम' को अंजाम दिया है।

Vikrant Shekhawat : May 29, 2021, 05:31 PM
नई दिल्ली: कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच दिल्ली के लोग ऑक्सीजन की कमी से हांफ रहे थे तो एक  शख्स ऐसा भी था कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया हालांकि दिल्ली की साकेत अदालत ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है। नवनीत कालरा को जमानत देते वक्त अदालत ने कहा कि वो उन लोगों से संपर्क नहीं करेगा जिन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेच चुका है। इसके साथ ही जब भी पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुलाएगी उसे हाजिर होना होगा।

524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की हुई थी बरामदगी

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने आरोपी को निर्देश दिया है कि वह उन ग्राहकों से संपर्क न करें, जिन्हें उसने कॉन्सेंट्रेटर बेचे थे, सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित न करें और पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल हों।हाल ही में एक छापे के दौरान, 524 ऑक्सीजन सांद्रता, जो कि COVID-19 रोगियों के लिए उपयोग किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण हैं, खान चाचा, टाउन हॉल और कालरा के स्वामित्व वाले नेगे और जू रेस्तरां से बरामद किए गए थे।

गुरुग्राम से नवनीत कालरा की हुई थी गिरफ्तारी

महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण की कालाबाजारी के आरोपी व्यवसायी को 16 मई को गुरुग्राम से पकड़ा गया और अगले दिन औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। जब से पुलिस ने उनके रेस्तरां में छापा मारा और चिकित्सा उपकरण जब्त किए, तब से वह फरार था। एक अदालत ने बाद में उन्हें 3 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि व्यवसायी ने सफेदपोश अपराध किया और मौत के बिस्तरों पर चिकित्सा उपकरणों को अत्यधिक कीमत पर बेचकर लाभ कमाया।

50 से 70 हजार की कीमत पर बेचे जा रहे थे कंसंट्रेटर

कालरा के वकीलों, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा और अधिवक्ता विनीत मल्होत्रा ​​ने पुलिस की दलीलों का विरोध किया और कहा कि उनके मुवक्किल को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उनका लोगों को धोखा देने का कोई आपराधिक इरादा नहीं था क्योंकि उन्होंने केवल परिवार और दोस्तों की मदद के लिए ऑक्सीजन सांद्रता बेची थी।पुलिस ने दावा किया कि सांद्रक चीन से आयात किए गए थे और 16,000 रुपये से 22,000 रुपये की लागत के मुकाबले 50,000 रुपये से 70,000 रुपये की अत्यधिक कीमत पर बेचे जा रहे थे।