महाराष्ट्र / वानखेड़े परिवार के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट से मांगी माफी

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बिना-शर्त माफी मांग ली। इससे पहले अदालत ने कहा था कि मलिक ने अपने वचन का जानबूझकर उल्लंघन किया जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वह एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े व उनके परिवार के खिलाफ टिप्पणी नहीं करेंगे। अदालत ने माफी स्वीकार कर ली है।

Vikrant Shekhawat : Dec 10, 2021, 08:28 PM
Nawab Malik-Sameer Wankhede: एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार पर बयानबाजी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट से माफी मांगी है. समीर वानखेड़े के पिता ने मलिक के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था. इसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें नवाब मलिक ने माफी मांगी है. मलिक ने कोर्ट को यह भरोसा दिया था कि वह वानखेड़े परिवार पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने समीर वानखेड़े के परिवार पर बयानबाजी की.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को नोटिस जारी किया और उनसे एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा कि ज्ञानदेव वानखेड़े और परिवार के खिलाफ बयानों के संबंध में अपने पहले के आदेशों का "जानबूझकर उल्लंघन" करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, जबकि उन्होंने अदालत में कहा था कि वह ऐसा नहीं करेंगे. 

क्या है पूरा मामला? एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की थी. इसके बाद मलिक ने वानखेड़े परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ मानहानिकारक बयान को तब तक पोस्ट नहीं करने का संकल्प लिया था जब तक कि इस मामले में कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है.

ज्ञानदेव वानखेड़े ने 6 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर कर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने अदालत की अवमानना ​​की है क्योंकि उन्होंने अदालत में वचन देने के बावजूद उनके परिवार के खिलाफ बयान देना जारी रखा है.